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Personal Loan (पर्सनल लोन) की वृद्धि दर में कमी- RBI

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – फरवरी 2024



फरवरी 20241 महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण2 में फरवरी 20243 में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले यह 15.9 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण3 के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

  • कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि फरवरी 2024 में 20.1 प्रतिशत (व-द-व) पर मजबूत रही (एक साल पहले 15.0 प्रतिशत)।

  • उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण फरवरी 2024 में 8.6 प्रतिशत (व-द-व) बढ़ा, जो फरवरी 2023 में 6.8 प्रतिशत था। प्रमुख उद्योगों में, ‘खाद्य प्रसंस्करण’, ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ एवं ‘कपड़ा’ हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि (व-द-व) फरवरी 2024 में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में बढ़ी, जबकि ‘मूल धातु और धातु उत्पाद’, एवं ‘रसायन और रासायनिक उत्पाद’ की ऋण वृद्धि में गिरावट आई।

  • सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में फरवरी 2024 में 21.2 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई (एक साल पहले 20.5 प्रतिशत)। प्रमुख योगदानकर्ताओं में, फरवरी 2023 की तुलना में फरवरी 2024 में ‘व्यापार’ और ‘वाणिज्यिक स्थावर संपदा’ हेतु प्रदत्त ऋण की वृद्धि (व-द-व) में सुधार हुआ जबकि ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)’ के मामले में गिरावट आई।

  • वैयक्तिक ऋणों की वृद्धि, वाहन ऋण और अन्‍य वैयक्तिक ऋणों की वृद्धि में कमी आने की वजह से, फरवरी 2024 (एक साल पहले 20.6 प्रतिशत) में घटकर 18.1 प्रतिशत (व-द-व) रह गई।

1 आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

2 खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा-42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

3 किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।



(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शुक्रवार, 29 मार्च 2024
समान मासिक किस्तों (EMI) आधारित व्यक्तिगत ऋण (Personal Loan) पर अस्थायी (Floating) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण

देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने समान मासिक किस्तों (EMI) आधारित व्यक्तिगत ऋण (Personal Loan) पर अस्थायी (Floating) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसे बैंकों को लागू करना है। इसे लोन ग्राहकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना को आप हूबहू यहां पढ़ सकते हैं- 


सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)

महोदया / महोदय,

समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण1 पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण

कृपया हमारा दिनांक 01 जुलाई 2015 का परिपत्र क्रमांक डीबीआर.सं.डीआईआर.बीसी.10/13.03.00/2015-16दिनांक 01 सितम्बर 2016 के मास्टर दिशानिर्देश संख्या.डीएनबीआर.पीडी.007/03.10.119/2016-17दिनांक 01 सितंबर 2016 का मास्टर दिशानिर्देश संख्या डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 और दिनांक 17 फरवरी 2021 का मास्टर दिशानिर्देश संख्या विवि.एफ़आईएन.एचएफ़सी.सीसी.सं.120/03.10.136/2020-21 देखें, जिसके अंतर्गत ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता से संबंधित दिशानिर्देश क्रमशः एससीबी, एनबीएफसी और एचएफसी को जारी किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा निर्देशों अनुसार, विनियमित संस्थाओं (आरई) को सभी श्रेणियों के अग्रिमों को निश्चित या फ्लोटिंग ब्याज दरों के आधार पर देने की स्वतंत्रता है।

2. ईएमआई आधारित अस्थायी दर वाले व्यक्तिगत ऋणों की स्वीकृति प्रदान करते समय, आरई द्वारा उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता को ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण की अवधि के दौरान बाहरी बेंचमार्क दर में संभावित वृद्धि के परिदृश्य में अवधि बढ़ाने और/या ईएमआई में वृद्धि के लिए पर्याप्त हेडरूम/मार्जिन उपलब्ध है। हालाँकि, ईएमआई आधारित अस्थायी दर वाले व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में, बढ़ती ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए, उधारकर्ताओं के साथ उचित पत्र व्यवहार और/या सहमति के बिना ऋण की अवधि बढ़ाने और/या ईएमआई राशि में वृद्धि से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन चिंताओं के समाधान के लिए, आरई को कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उचित नीति ढांचा तैयार करने हेतु सूचित किया जाता है:

  1. मंजूरी के समय, आरई द्वारा उधारकर्ताओं को ऋण पर बेंचमार्क ब्याज दर में बदलाव के कारण ईएमआई और/या अवधि अथवा दोनों में होने वाले सभी संभावित प्रभावों के संबंध में स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा। इसके बाद, उपर्युक्त के कारण ईएमआई/अवधि अथवा दोनों में कोई भी वृद्धि होती है तो उक्त के संबंध में उधारकर्ता को उचित माध्यमों से तुरंत सूचित करना होगा।

  2. ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण के समय, आरई द्वारा उधारकर्ताओं को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एक निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्दिष्ट किया जाए कि उधारकर्ता को ऋण की अवधि के दौरान कितनी बार स्विच करने की अनुमति दी जाएगी।

  3. उधारकर्ताओं को (i) ईएमआई में वृद्धि या अवधि में वृद्धि या दोनों विकल्पों के संयोजन के लिए; और, (ii) ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय, या तो आंशिक या पूर्ण रूप से पूर्व भुगतान करने का विकल्प चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। पुरोबंध शुल्क/पूर्व-भुगतान जुर्माना लगाना वर्तमान निर्देशों के अधीन होगा।

  4. ऋणों को अस्थायी दर से निश्चित दर पर स्विच करने के लिए सभी लागू शुल्क और उक्त विकल्पों के प्रयोग के लिए प्रासंगिक कोई अन्य सेवा शुल्क/प्रशासनिक लागत मंजूरी पत्र में और समय-समय पर आरई द्वारा ऐसे शुल्कों/लागतों के संशोधन के समय भी पारदर्शी रूप से प्रकट किया जाए।

  5. आरई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्थायी दर के मामले में अवधि बढ़ने से नकारात्मक परिशोधन (निगेटिव अमोर्टिजेसन) न हो।

  6. आरई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में उचित माध्यमों से उधारकर्ताओं के लिए एक विवरण साझा / सुलभ कराया जाएगा, जिसमें न्यूनतम, अब तक वसूल किए गए मूलधन और ब्याज, ईएमआई राशि, शेष ईएमआई की संख्या और ऋण की पूरी अवधि के लिए वार्षिक ब्याज दर / वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) की गणना होगी। आरई द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त विवरण सरल हों और उधारकर्ता इन्हें आसानी से समझ सकें।

3. समान मासिक किस्त वाले ऋणों के अलावा, ये अनुदेश, यथोचित परिवर्तनों के साथ, विभिन्न आवधिकों के सभी समान किस्त आधारित ऋणों पर भी लागू होंगे। बाहरी बेंचमार्क ऋण दर (ईबीएलआर) व्यवस्था के तहत बाहरी बेंचमार्क से जुड़े ऋणों के मामलों में, बैंकों को मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा और बेंचमार्क दर परिवर्तन का ऋण दर में संचरण की निगरानी के लिए पर्याप्त सूचना प्रणाली भी लगानी होगी।

4. आरई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त अनुदेश मौजूदा और साथ ही नए ऋणों पर 31 दिसंबर 2023 तक उपयुक्त रूप से लागू किए जाएं। सभी मौजूदा उधारकर्ताओं को उचित माध्यमों से एक सूचना भेजी जाए, जिसमें उन्हें उपलब्ध विकल्पों की जानकारी दी जाएगी।

5. उपर्युक्त अनुदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21, 35ए और 56, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेए, 45एल और 45एम और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए और 32 के तहत जारी किए गए हैं।

(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शनिवार, 2 सितंबर 2023
Personal Loan में जून में 18.1 प्रतिशत की तुलना में 20.9 प्रतिशत की वृद्धि: RBI


बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – जून 2023

जून 20231 माह के लिए 40 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 93 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर, खाद्येतर बैंक ऋण2 में जून 2023 में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 15.0 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

  • कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण जून 2023 में बढ़कर 19.7 प्रतिशत (व-द-व) हुआ, जबकि एक वर्ष पहले यह 12.9 प्रतिशत था।

  • जून 2023 में उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में 8.1 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि यह जून 2022 में 9.5 प्रतिशत थी। आकार के अनुसार, बड़े उद्योग को प्रदत्त ऋण में 6.4 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 3.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। मध्यम उद्योगों को प्रदत्त ऋण में 13.2 प्रतिशत (पिछले वर्ष 47.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा सूक्ष्म और लघु उद्योगों को प्रदत्त ऋण में 13.0 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 29.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

  • प्रमुख उद्योगों में, ‘मूल धातु और धातु उत्पाद’, एवं ‘कपड़ा’ हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि (व-द-व) जून 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ी। ‘रसायन और रासायनिक उत्पाद’, ‘खाद्य प्रसंस्करण’ और ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ की ऋण वृद्धि में गिरावट आई।

  • सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में वृद्धि जून 2023 में बढ़कर 26.7 प्रतिशत (व-द-व) हो गई, जो एक वर्ष पहले 12.8 प्रतिशत थी, जो मुख्य रूप से ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)’ और ‘व्यापार’ को प्रदत्त ऋण में सुधार के कारण थी।

  • वैयक्तिक ऋण में एक वर्ष पहले के 18.1 प्रतिशत की तुलना में जून 2023 में 20.9 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण ‘आवास’ और ‘वाहन’ ऋण था।

  • 1 आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

    2 खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा – 42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।


 (साभार: www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant मंगलवार, 1 अगस्त 2023
9 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज पर बैंक लोन लेने वाले सबसे अधिक: RBI


 भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण पर मूल सांख्यिकीय विवरणी - मार्च 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाटाबेस पोर्टल (डीबीआईई) (वेबलिंक: https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=BsrPublications) पर ‘भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा ऋण पर मूल सांख्यिकीय विवरणी – मार्च 2023’1 नामक वेब प्रकाशनी जारी की। इस प्रकाशनी में वार्षिक मूल सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-1 प्रणाली के अंतर्गत एससीबी {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित} द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं से संबंधित जानकारी दी गई है, जो उधारकर्ता के खाते का प्रकार, संगठन, पेशा/ गतिविधि और उधारकर्ता की श्रेणी, ऋण उपयोग करने वाले स्थान का जिला और जनसंख्या समूह, ब्याज दर, ऋण सीमा तथा बकाया राशि से संबंधित जानकारी संग्रहित करता है2

प्रमुख बातें:

  • सभी जनसंख्या समूहों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में काफी अधिक ऋण संवृद्धि दर्ज की।

  • बैंकों की महानगरीय शाखाओं द्वारा ऋण में वार्षिक संवृद्धि 2022-23 में बढ़कर 15.2 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष 9.2 प्रतिशत और 2020-21 में 1.4 प्रतिशत थी; इन तीनों वर्षों में ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी शाखाओं ने दोहरे अंक में संवृद्धि दर्ज की।

  • हाल के वर्षों में व्यक्तिगत ऋण तीव्र गति से बढ़ रहे हैं; कुल बैंक ऋण में उनकी हिस्सेदारी पांच वर्ष पहले के 21.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 में 28.2 प्रतिशत हो गई।

  • 2022-23 के दौरान तेजी के बावजूद, औद्योगिक ऋण संवृद्धि कुल ऋण में संवृद्धि से काफी नीचे रही; मार्च 2023 में कुल बैंक ऋण में उद्योग की हिस्सेदारी पांच वर्ष पहले के 34.7 प्रतिशत से घटकर 25.0 प्रतिशत हो गई।

  • 2022-23 के दौरान मौद्रिक सख्ती के उपायों के अनुरूप, 9 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर वाले ऋणों की हिस्सेदारी मार्च 2023 में बढ़कर 56.1 प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 31.4 प्रतिशत थी।

(साभार:www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शनिवार, 1 जुलाई 2023
बैंको के पर्सनल लोन ग्रोथ में बढ़ोतरी, जबकि इंडस्ट्री लोन ग्रोथ में कमी- RBI


बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – मई 2023

मई 20231 महीने के लिए 40 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़ें, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 93 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, खाद्येतर बैंक ऋण2 में मई 2023 में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 12.7 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

  • कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण संवृद्धि मई 2023 में बढ़कर 16.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो एक वर्ष पहले 11.7 प्रतिशत थी।

  • उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में संवृद्धि मई 2022 में 8.8 प्रतिशत की तुलना में मई 2023 में 6.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की गई। आकार के अनुसार देखें तो, बड़े उद्योग को प्रदत्त ऋण में संवृद्धि 3.9 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 2.1 प्रतिशत) थी। मध्यम उद्योगों को प्रदत्त ऋण में 18.9 प्रतिशत (पिछले वर्ष 42.9 प्रतिशत) तथा सूक्ष्म और लघु उद्योगों को प्रदत्त ऋण में 9.5 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 32.7 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई।

  • प्रमुख उद्योगों में, पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 'मूल धातु और धातु उत्पाद', 'पेय पदार्थ और तंबाकू', 'निर्माण' और 'कपड़ा' के लिए मई 2023 में ऋण संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी। 'रसायन और रासायनिक उत्पादों', 'खाद्य प्रसंस्करण' और 'अवसंरचना’ के लिए ऋण संवृद्धि में कमी आई।

  • सेवा क्षेत्र को ऋण में संवृद्धि मुख्य रूप से 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)' और 'व्यापार' को प्रदत्त ऋण में सुधार के कारण मई 2023 में बढ़कर 21.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो एक वर्ष पहले 12.7 प्रतिशत थी।

  • व्यक्तिगत ऋण में एक वर्ष पहले के 16.3 प्रतिशत की तुलना में मई 2023 में 19.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से 'आवास' और 'वाहन ऋण' द्वारा संचालित थी।

 

1 आंकड़ें माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

2 खाद्येतर ऋण के आंकड़ें माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा – 42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।



(साभार:www.rbi.org.in)

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