ITR फाइलिंग से छूट चाहते हैं? 75+ उम्र के पेंशनभोगी सीनियर सिटीजन Form 125 जमा करके बैंक से TDS कटवाकर ITR फाइलिंग से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। पूरी जानकारी, योग्यता, शर्तें और प्रक्रिया जानें।
75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन अब ITR फाइल करने से मुक्त! Form 125 से बचाएं समय और परेशानीआयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ सीनियर सिटीजन को ITR फाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपकी उम्र 75 साल या उससे ज्यादा है और आपकी आय मुख्य रूप से पेंशन और बैंक ब्याज से आती है, तो आप Form 125 भरकर कानूनी रूप से ITR फाइलिंग से छूट पा सकते हैं।यह सुविधा Income Tax Act 2025 के तहत Section 194P के अंतर्गत उपलब्ध है।
आइए विस्तार से समझते हैं कि कौन लाभ ले सकता है, कैसे प्रक्रिया पूरी करनी है और किन शर्तों का ध्यान रखना जरूरी है।Form 125 क्या है?Form 125 (पहले Form 12BBA के नाम से जाना जाता था) एक घोषणा पत्र है। 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निवासी सीनियर सिटीजन इस फॉर्म को अपने निर्दिष्ट बैंक (जहां पेंशन और ब्याज आता है) में जमा करते हैं। बैंक इस फॉर्म के आधार पर:आपकी कुल आय की गणना करता है
उपलब्ध डिडक्शन (जैसे 80C, 80D, 80TTB आदि) लागू करता है
टैक्स लायबिलिटी निकालता है
TDS काटकर आपको TDS सर्टिफिकेट जारी करता है
इसके बाद आपको अलग से ITR फाइल करने की जरूरत नहीं रहती।Form 125 भरने के लिए योग्यता (Eligibility)आप Form 125 भर सकते हैं अगर:आपकी उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक हो
आप भारतीय निवासी (Resident) हों
आपकी आय केवल पेंशन और एक निर्दिष्ट बैंक के ब्याज से हो
आपके पास अन्य कोई आय (रेंट, कैपिटल गेन, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, डिविडेंड आदि) न हो
आपने फॉर्म सही बैंक में जमा किया हो
कुल आय पर TDS पूरी तरह कट गया हो
कौन नहीं भर सकता Form 125?75 वर्ष से कम उम्र के सीनियर सिटीजन
NRI सीनियर सिटीजन
जिनकी आय में रेंटल इनकम, शेयर/म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, विदेशी आय आदि शामिल हो
जिनका ब्याज कई बैंकों से आता हो (एक निर्दिष्ट बैंक होना चाहिए)
जिनके पास जटिल टैक्स एडजस्टमेंट या रिफंड क्लेम हो
Form 125 में क्या-क्या डिटेल भरनी पड़ती है?नाम, पता, PAN/Aadhaar
जन्म तिथि
निर्दिष्ट बैंक का नाम
पेंशन Payment Order (PPO) नंबर
कुल आय का विवरण
दावा किए गए डिडक्शन (पुराने टैक्स रिजीम में)
यह घोषणा कि अन्य कोई आय नहीं है
Form 125 कैसे जमा करें? (Step-by-Step)फॉर्म डाउनलोड करें — इनकम टैक्स पोर्टल या अपने बैंक की वेबसाइट से।
सभी डिटेल भरें — PAN, PPO नंबर, बैंक डिटेल, टैक्स रिजीम आदि।
डिडक्शन का विवरण दें (अगर पुराना रिजीम चुन रहे हैं)।
जरूरी दस्तावेज संलग्न करें — निवेश प्रमाण-पत्र आदि।
बैंक में जमा करें — नेट बैंकिंग से या ब्रांच में ऑफलाइन।
बैंक सत्यापन के बाद TDS काटेगा और आपको छूट मिल जाएगी। यह प्रक्रिया हर वित्तीय वर्ष के लिए दोहरानी पड़ती है।उदाहरणमान लीजिए 78 वर्षीय रिटायर्ड व्यक्ति की पेंशन और FD ब्याज SBI से आता है और कोई अन्य आय नहीं है। वे Form 125 SBI में जमा कर सकते हैं। बैंक टैक्स कैलकुलेट करके TDS काट लेगा और ITR फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।जरूरी दस्तावेज रखें (भले ITR न भरना हो)Form 16 (अगर लागू)
ब्याज प्रमाण-पत्र
TDS स्टेटमेंट
AIS और Form 26AS
निवेश के प्रमाण
Form 125 की कॉपी
महत्वपूर्ण सलाह:
यह छूट बहुत सख्त शर्तों के साथ आती है। अगर आपकी कोई भी अन्य आय है या कोई गलती हुई तो ITR फाइल करना अनिवार्य हो सकता है और नोटिस भी आ सकता है। हमेशा लेटेस्ट नियमों की पुष्टि करें या किसी योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें।
निष्कर्ष
75+ उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए Form 125 एक बड़ी राहत है। इससे समय, मेहनत और परेशानी दोनों बचती है। अगर आपकी आय सिर्फ पेंशन और बैंक ब्याज तक सीमित है तो आज ही अपने बैंक से संपर्क करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं।















