ITR Filing 2026: सरकार ने AY 2026-27 के लिए ITR फॉर्म्स जारी कर दिए हैं। ITR-U और ITR-V फॉर्म में क्या नया है, अपडेटेड रिटर्न कब और कैसे फाइल करें, पेनाल्टी, डेडलाइन और पूरी जानकारी हिंदी में।
BeYourMoneyManager आपको इस लेख में ITR-U और ITR-V के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा है।
- मूल रिटर्न पहले नहीं भरा हो
- आय रिपोर्ट नहीं की गई हो या कम रिपोर्ट की गई हो
- लॉस को सही से रिपोर्ट नहीं किया गया हो
- गलत हेड ऑफ इनकम चुना गया हो
- कैरी फॉरवर्ड लॉस, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिशिएशन या टैक्स क्रेडिट को सुधारना हो
- सेक्शन 148 नोटिस के जवाब में रिटर्न फाइल करना हो
उदाहरण: FY 2020-21 (AY 2021-22) का अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2026 तक फाइल किया जा सकता है।ITR-U फॉर्म में नया क्या है?नये फॉर्म में PART B ATI Computation में नया कॉलम जोड़ा गया है:
- “Additional income-tax liability on updated income where return is filed in response to notice issued u/s 148”
- ITR-V जमा करने की समय सीमा: रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर
- 30 दिन के अंदर वेरिफाई करने पर रिटर्न की तारीख अपलोड वाली तारीख मानी जाएगी
- सही ITR फॉर्म चुनें (ITR-1 से ITR-7)
- अगर गलती हुई हो तो ITR-U का फायदा उठाएं
- समय पर वेरिफिकेशन (ITR-V) जरूर करें
- दस्तावेज तैयार रखें: Form 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाण, कैपिटल गेन स्टेटमेंट आदि
अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। व्यक्तिगत सलाह के लिए Chartered Accountant से संपर्क करें।

