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भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(सीसीवी)(iii) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:
बैंक के उप-नियमों में सहकारी समिति को बैंक में सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति दी गई, जो कि बीआर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था।
यह कार्रवाई, सांविधिक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(साभार- www.rbi.org.in)
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने महेश अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा महेश अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों और इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:
बैंक ने:
एसएएफ़ के अंतर्गत जारी निदेशों का अननुपालन करते हुए, नए ऋणों और अग्रिमों के लिए एकल उधारकर्ता ऋण सीमा को, लागू विनियामकीय सीमा के 50% तक कम नहीं किया; और
एसएलआर से इतर निवेशों के लिए एकल प्रतिपक्षकार एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया।
यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(साभार- www.rbi.org.in)
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम - यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों और इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:
बैंक ने:
एक निदेशक संबंधी ऋण स्वीकृत किया; और
एसएएफ़ के अंतर्गत निदेशों का अननुपालन करते हुए, नए ऋणों और अग्रिमों के लिए एकल उधारकर्ता ऋण सीमा को, लागू विनियामकीय सीमा के 50% तक कम नहीं किया।
यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(साभार- www.rbi.org.in)
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आज - DMart (Avenue Supermarts), Amal, Aditya Birla Money, Droneacharya Aerial Innovations, Superhouse समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है। कंपनियों के नतीजे का असर कंपनियों के शेयरों की कीमत पर होता है।
आज नतीजे की घोषणा करने वाली कंपनियों की लिस्ट-
Security Code | Security Name | Result Date |
531866 | AAGAMCAP | 11 Jul 2025 |
506597 | AMAL | 11 Jul 2025 |
544409 | ASTONEALAB | 11 Jul 2025 |
532974 | BIRLAMONEY | 11 Jul 2025 |
540376 | DMART | 11 Jul 2025 |
543713 | DRONACHRYA | 11 Jul 2025 |
505700 | ELECON | 11 Jul 2025 |
538882 | EMERALD | 11 Jul 2025 |
530601 | JAGSONFI | 11 Jul 2025 |
505343 | MONOT | 11 Jul 2025 |
537291 | NATHBIOGEN | 11 Jul 2025 |
500322 | PANCM | 11 Jul 2025 |
523283 | SUPERHOUSE | 11 Jul 2025 |
531003 | SWRNASE | 11 Jul 2025 |
(साभार: www.bseindia.com)
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आज से Gini Silk Mills, Bodhtree Consulting समेत इन कई कंपनियों के Price Band (प्राइस बैंड) में बदलाव किये गए हैं। बीएसई ने इसकी जानकारी दी।
Sr. No. | Scrip Code | Scrip Name | Price Band % Revised to |
1 | 541144 | Active Clothing Co Ltd | 5 |
2 | 526439 | Ambitious Plastomac Company Ltd | 5 |
3 | 751006 | BODHTREE CONSULTING LIMITED | 20 |
4 | 544324 | Citichem India Ltd | 2 |
5 | 540597 | Containerway International Ltd | 2 |
6 | 542685 | Digicontent Ltd | 5 |
7 | 543591 | Dreamfolks Services Ltd | 5 |
8 | 540614 | G G Engineering Ltd | 2 |
9 | 531744 | Gini Silk Mills Ltd | 10 |
10 | 530709 | Gowra Leasing & Finance Ltd | 5 |
11 | 532305 | Ind-Swift Laboratories Ltd | 5 |
12 | 502250 | Lerthai Finance Ltd | 2 |
13 | 537291 | Nath Bio-Genes (India) Ltd | 5 |
14 | 532387 | Pritish Nandy Communications Ltd | 2 |
15 | 538611 | Real Touch Finance Ltd | 2 |
16 | 530025 | Samyak International Ltd | 5 |
17 | 539584 | Sharanam Infraproject and Trading Ltd | 2 |
18 | 533048 | Teamo Productions HQ Ltd | 2 |
19 | 539291 | Vasudhagama Enterprises Ltd | 5 |
प्राइस बैंड को ही भी सर्किट लिमिट्स कहते हैं। प्राइस बैंड, एक्सचेंज द्वारा सेट किया गया सुरक्षा उपाय है। जब बहुत ही कम समय में स्टॉक के प्राइस बहुत तेजी से घटते बढ़ते है, तब उसको रोकने में यह काम आता है। जब प्राइस एक्सचेंज द्वारा निर्धारित उप्पर या लोअर सर्किट लिमिट को हिट करती है, तो उस विशेष स्टॉक या कॉन्ट्रैक्ट (EQ, FNO, CDS or MCX) के लिए उस सर्किट प्राइस पर ऑर्डर पेंडिंग रहता हैं।
आसान शब्दों में कहें तो प्राइस बैंड वह प्राइस रेंज है जिसके अंदर ही स्टॉक में उस दिन के लिए ट्रेड कर सकतें है। सर्किट लिमिट 2 से 20% के बीच में हो सकती हैं। यह लिक्विडिटी, वॉल्यूम और शेयरों की केटेगरी के आधार पर तय होती है।
(साभार: www.bseindia.com)
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