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RBI ने खाताधारकों की Nomination (नामांकन) सुविधा पर बैंकों, जमा स्वीकार करने वाली NBFCs को निर्देश दिये

RBI ने खाताधारकों की Nomination (नामांकन) सुविधा  को लेकर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर), सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर)[पर्यवेक्षित संस्थान] के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्देश जारी किया है।  



आरबीआई के निर्देश को हूबहु यहां पढ़ें 

नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन

जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ के लिए नामांकन सुविधा पर अनुदेश क्रमशः “बैंकों में ग्राहक सेवा1 पर मास्टर परिपत्र, “ग्राहक सेवा - यूसीबी2 पर मास्टर परिपत्र और “गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 20163 पर मास्टर निदेश में शामिल किए गए हैं। मौजूदा अनुदेशों में बैंकों को अधिदेशित किया गया है कि वे नामांकन सुविधा के लाभों का व्यापक प्रचार करें और इस संबंध में जमा खाताधारकों का मार्गदर्शन भी करें।

2. हालांकि, रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के क्रम में, यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में जमा खातों में नामांकन उपलब्ध नहीं है। मृतक जमाकर्ताओं के जीवित बचे/परिवार के सदस्यों को असुविधा और अनावश्यक कष्ट से बचाने के लिए, हम सभी मौजूदा और नए ग्राहकों के, जिनके जमा खाते, सुरक्षित अभिरक्षा में सामग्रियाँ और सुरक्षा लॉकर, जो भी हों, उनका नामांकन प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

3. बोर्ड/ बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) समय-समय पर नामांकन समावेशन की उपलब्धि की समीक्षा करेगी। इस संबंध में प्रगति की रिपोर्ट पर्यवेक्षित संस्थानों द्वारा 31 मार्च 2025 से शुरू करते हुए तिमाही आधार पर रिज़र्व बैंक के दक्ष पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा, शाखाओं में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को नामांकन प्राप्त करने के साथ-साथ मृतक व्यक्तियों के दावों को उचित तरीके से संभालने और नामितियों/ विधिक उत्तराधिकारियों से संव्यवहार के लिए उपयुक्त रूप से संवेदित किया जाए। खाता खोलने के फॉर्मों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए (यदि पहले से नहीं किया गया है), जिसमें ग्राहकों को नामांकन सुविधा का लाभ उठाने या छोड़ने का प्रावधान हो।

4. पर्यवेक्षित संस्थानों को सूचित किया जाता है कि वे ग्राहकों को सीधे अधिसूचित करने के अलावा, विभिन्न मीडिया के माध्यम से नामांकन सुविधा का उपयोग करने के लाभों का प्रचार करें, जिसमें सभी पात्र ग्राहक खातों का पूर्ण समावेशन करने के लिए आवधिक अभियान चलाना भी शामिल है।

1 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.21/09.07.006/2015-16 दिनांक 1 जुलाई 2015

2 डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी) एमसी सं.15/12.05.001/2015-16 dated 1 जुलाई 2015

3 डीएनबीआर.पीडी.002/03.10.119/2016-17 दिनांक 25 अगस्त 2016 (10 अक्तूबर 2023 को अद्यतित)


(साभार: www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant सोमवार, 27 जनवरी 2025
RBI ने NBFC के लिए स्केल आधारित विनियमन के अंतर्गत ऊपरी स्तर (NBFC-UL) में NBFC की सूची जारी की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन के अंतर्गत ऊपरी स्तर (एनबीएफ़सी-यूएल) में एनबीएफसी की सूची जारी की



भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2024-25 के लिए एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन के अंतर्गत ऊपरी स्तर में एनबीएफसी की सूची की घोषणा की।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2021 को स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा जारी किया था। यह ढांचा एनबीएफसी को आधार स्तर (एनबीएफसी-बीएल), मध्य स्तर (एनबीएफसी-एमएल), ऊपरी स्तर (एनबीएफसी-यूएल) और शीर्ष स्तर (एनबीएफसी-टीएल) में वर्गीकृत करता है और यह एनबीएफ़सी की आस्ति के आकार और स्कोरिंग पद्धति के अनुसार ऊपरी स्तर में उनकी पहचान करने की पद्धति निर्धारित करता है। तदनुसार, 2024-25 के लिए एनबीएफसी-यूएल की सूची निम्नवत है:

क्रम सं.एनबीएफ़सी का नामएनबीएफसी की श्रेणी
1एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेडजमाराशि स्वीकार करने वाली एचएफ़सी
2बजाज फाइनेंस लिमिटेडजमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी-आईसीसी
3श्रीराम फाइनेंस लिमिटेडजमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी- आईसीसी
4टाटा संस प्राइवेट लिमिटेडमूल निवेश कंपनी
5चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेडजमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी- आईसीसी
6एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड)जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी- आईसीसी
7महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेडजमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी- आईसीसी
8आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेडजमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी- आईसीसी
9टाटा कैपिटल लिमिटेडजमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी- आईसीसी
10पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेडजमाराशि स्वीकार न करने वाली एचएफ़सी
11पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेडजमाराशि स्वीकार करने वाली एचएफ़सी
12एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेडजमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी- आईसीसी
13सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पूर्ववर्ती इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)
जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी- आईसीसी
14मुथूट फाइनेंस लिमिटेडजमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी- आईसीसी
15बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेडजमाराशि स्वीकार न करने वाली एचएफ़सी
एचएफसी: आवास वित्त कंपनी; एनबीएफसी-आईसीसी: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-निवेश और ऋण कंपनी।

3. स्कोरिंग पद्धति के अनुसार एनबीएफसी-यूएल के रूप में पहचान हेतु योग्य होने के बावजूद, पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड को कारोबारी समूह में चल रहे पुनर्गठन के कारण वर्तमान समीक्षा में एनबीएफसी-यूएल की सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, एनबीएफसी-यूएल की सूची में टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड को शामिल करने से उसके पंजीकरण रद्द करने के आवेदन, जिसकी जांच चल रही है, के परिणाम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4. ढांचे के संदर्भ में, एक बार जब किसी एनबीएफसी को एनबीएफसी-यूएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो यह इस स्तर में इसके वर्गीकरण से कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ी हुई विनियामक अपेक्षाओं के अधीन होगा, भले ही यह अगले वर्ष/ वर्षों में पैरामीट्रिक मानदंडों को पूरा न करता हो।

 वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और बैंकों के साथ ऋण मध्यस्थता के पूरक चैनल के रूप में भूमिका निभाने के लिए एनबीएफसी का योगदान बड़े पैमाने पर मान्यता प्राप्त है । इन वर्षों में, इस क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र के भीतर आकार, जटिलता और परस्पर जुड़ाव के मामले में काफी विकास हुआ है । कई संस्थाएं प्रगति की हैं एवं वे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो गई हैं और इसलिए उनके बदलते जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए एनबीएफसी के लिए नियामक ढांचे को संरेखित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।


(साभार: www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant गुरुवार, 16 जनवरी 2025
RBI ने 10 NBFCs (गैर बैंकिंग वित्तीय कपनियों) का लाइसेंस रद्द किया, जानें क्यों

पर्यवेक्षी आधार पर एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करना



भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र.कंपनी का नामपंजीकृत कार्यालयीन पतापंजीकरण प्रमाणपत्र सं.प्रमाणपत्र जारी करने की तारीखप्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
1अध्याय इक्वी प्रेफ प्राइवेट लिमिटेड3 सकलात प्लेस, पहली मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700013बी-05.0575214 नवंबर 20037 जनवरी 2025
2अग्रणी क्रेडिट एंड फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड14-सी, महर्षि देवेंद्र रोड, चौथी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700007बी-05.0158911 फ़रवरी 20047 जनवरी 2025
3अमित गुड्स एंड सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड41, शिबटोला स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700007बी.05.0393612 दिसंबर 20007 जनवरी 2025
4आंचल क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेडपी-41 प्रिंसप स्ट्रीट चौथी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 70007205.0168422 अप्रैल 19987 जनवरी 2025
5अनिका टाई-अप प्राइवेट लिमिटेड78/ए, सत्येन रॉय रोड, पहली मंजिल बेहाला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700034बी.05.0499723 मई 20037 जनवरी 2025
6अनीता फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड15/1ए डॉ. यूएन ब्रह्मचारी रोड, प्रथम मंजिल पीएस पार्क स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 70001705.0190630 अप्रैल 19987 जनवरी 2025
7एएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड13 बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट, तीसरी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 70001205.007579 मार्च 19987 जनवरी 2025
8अनुव्रत ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिमिटेड71 कैनिंग स्ट्रीट, बागरी मार्केट 5वीं मंजिल, कमरा नंबर 509, ब्लॉक - सी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700001बी-05.0492419 मई 20037 जनवरी 2025
9अपूर्वा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड4 क्लाइव रॉ आरएन 303, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700001बी.05.0328426 नवंबर 19997 जनवरी 2025
10एरियन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड5, सिनागॉग स्ट्रीट, 9वीं मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700001बी.05.0583025 अगस्त 20037 जनवरी 2025

अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेंगी।

(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant गुरुवार, 9 जनवरी 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र.कंपनी का नामपंजीकृत कार्यालयीन पतापंजीकरण प्रमाणपत्र सं.प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांकप्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1उल्हास सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेडक्यू-202, कोरल, पार्श्वनाथ अटलांटिस पार्क, बालाजी अगोरा मॉल के पास, एस.पी. रिंग रोड, गांधीनगर, गुजरात - 382424एन.01.0046208 दिसंबर 200324 सितंबर 2024
2सीकर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेडश्री रामजी सदन, 30-बी, न्यू सिविल लाइन्स, भरतपुर सिटी, भरतपुर, राजस्थान - 32100110.0002906 मार्च 199807 अक्तूबर 2024

अतः ये कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेंगी।

 (साभार: www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant बुधवार, 27 नवंबर 2024