RBI ने खाताधारकों की Nomination (नामांकन) सुविधा को लेकर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर), सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर)[पर्यवेक्षित संस्थान] के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्देश जारी किया है।
आरबीआई के निर्देश को हूबहु यहां पढ़ें
नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन
जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ के लिए नामांकन सुविधा पर अनुदेश क्रमशः “बैंकों में ग्राहक सेवा”1 पर मास्टर परिपत्र, “ग्राहक सेवा - यूसीबी”2 पर मास्टर परिपत्र और “गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016”3 पर मास्टर निदेश में शामिल किए गए हैं। मौजूदा अनुदेशों में बैंकों को अधिदेशित किया गया है कि वे नामांकन सुविधा के लाभों का व्यापक प्रचार करें और इस संबंध में जमा खाताधारकों का मार्गदर्शन भी करें।
2. हालांकि, रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के क्रम में, यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में जमा खातों में नामांकन उपलब्ध नहीं है। मृतक जमाकर्ताओं के जीवित बचे/परिवार के सदस्यों को असुविधा और अनावश्यक कष्ट से बचाने के लिए, हम सभी मौजूदा और नए ग्राहकों के, जिनके जमा खाते, सुरक्षित अभिरक्षा में सामग्रियाँ और सुरक्षा लॉकर, जो भी हों, उनका नामांकन प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं।
3. बोर्ड/ बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) समय-समय पर नामांकन समावेशन की उपलब्धि की समीक्षा करेगी। इस संबंध में प्रगति की रिपोर्ट पर्यवेक्षित संस्थानों द्वारा 31 मार्च 2025 से शुरू करते हुए तिमाही आधार पर रिज़र्व बैंक के दक्ष पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा, शाखाओं में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को नामांकन प्राप्त करने के साथ-साथ मृतक व्यक्तियों के दावों को उचित तरीके से संभालने और नामितियों/ विधिक उत्तराधिकारियों से संव्यवहार के लिए उपयुक्त रूप से संवेदित किया जाए। खाता खोलने के फॉर्मों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए (यदि पहले से नहीं किया गया है), जिसमें ग्राहकों को नामांकन सुविधा का लाभ उठाने या छोड़ने का प्रावधान हो।
4. पर्यवेक्षित संस्थानों को सूचित किया जाता है कि वे ग्राहकों को सीधे अधिसूचित करने के अलावा, विभिन्न मीडिया के माध्यम से नामांकन सुविधा का उपयोग करने के लाभों का प्रचार करें, जिसमें सभी पात्र ग्राहक खातों का पूर्ण समावेशन करने के लिए आवधिक अभियान चलाना भी शामिल है।
(साभार: www.rbi.org.in)
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