पर्यवेक्षी आधार पर एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. | प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख | प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख |
1 | अध्याय इक्वी प्रेफ प्राइवेट लिमिटेड | 3 सकलात प्लेस, पहली मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700013 | बी-05.05752 | 14 नवंबर 2003 | 7 जनवरी 2025 |
2 | अग्रणी क्रेडिट एंड फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड | 14-सी, महर्षि देवेंद्र रोड, चौथी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700007 | बी-05.01589 | 11 फ़रवरी 2004 | 7 जनवरी 2025 |
3 | अमित गुड्स एंड सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड | 41, शिबटोला स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700007 | बी.05.03936 | 12 दिसंबर 2000 | 7 जनवरी 2025 |
4 | आंचल क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड | पी-41 प्रिंसप स्ट्रीट चौथी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700072 | 05.01684 | 22 अप्रैल 1998 | 7 जनवरी 2025 |
5 | अनिका टाई-अप प्राइवेट लिमिटेड | 78/ए, सत्येन रॉय रोड, पहली मंजिल बेहाला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700034 | बी.05.04997 | 23 मई 2003 | 7 जनवरी 2025 |
6 | अनीता फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड | 15/1ए डॉ. यूएन ब्रह्मचारी रोड, प्रथम मंजिल पीएस पार्क स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700017 | 05.01906 | 30 अप्रैल 1998 | 7 जनवरी 2025 |
7 | एएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 13 बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट, तीसरी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700012 | 05.00757 | 9 मार्च 1998 | 7 जनवरी 2025 |
8 | अनुव्रत ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिमिटेड | 71 कैनिंग स्ट्रीट, बागरी मार्केट 5वीं मंजिल, कमरा नंबर 509, ब्लॉक - सी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700001 | बी-05.04924 | 19 मई 2003 | 7 जनवरी 2025 |
9 | अपूर्वा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड | 4 क्लाइव रॉ आरएन 303, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700001 | बी.05.03284 | 26 नवंबर 1999 | 7 जनवरी 2025 |
10 | एरियन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड | 5, सिनागॉग स्ट्रीट, 9वीं मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700001 | बी.05.05830 | 25 अगस्त 2003 | 7 जनवरी 2025 |
अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(साभार- www.rbi.org.in)
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