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RBI Cheque Clearance 2025 New Rules-अब चेक क्लियरेंस होगा घंटों में | 4 अक्टूबर से बदल जाएगा बैंकिंग सिस्टम | तुरंत मिलेगा पैसा
RBI Cheque Clearance 2025 New Rules enable real time settlement for customers. 4 अक्टूबर से भारतीय बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है। अब चेक क्लियरेंस में 2-3 दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नया सिस्टम लागू होने के बाद पैसा घंटों में आपके अकाउंट में आ जाएगा। जानिए इस बदलाव के फायदे, नियम और आपके लिए इसका क्या मतलब है।



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1-कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले हर लोगों के लिए जरूरी किताब।
2-अचानक की गई बंदी इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। ऐसे में आनंद के साथ जीने के उपाय क्या हैं। मेरी इस किताब में पढ़िये...बंदी में कैसे रहें बिंदास" 
3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
4-बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी में किताब- 'बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा' - 
5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
8 -अपनी हाउसिंग सोसायटी को जर्जर से जन्नत बनाने के लिए पढ़ें,  डेढ़ साल बेमिसाल -

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Rajanish Kant शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
Cheque से लेन-देन करन वालों के लिए अच्छी खबर

चेक ट्रंकेशन सिस्टम में निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान की शुरुआत

कृपया 8 अगस्त 2024 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य देखें, जिसमें चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) को बैच प्रोसेसिंग की वर्तमान पद्धति से प्राप्ति पर निपटान सहित निरंतर समाशोधन में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है।

2. सीटीएस को, दो चरणों में निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान में पारगमन करने का निर्णय लिया गया है। चरण 1, 4 अक्टूबर 2025 को और चरण 2, 3 जनवरी 2026 को लागू किया जाएगा। इसके लिए रूपात्मकता अनुलग्नक में दी गयी है।

3. सभी बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को चेक समाशोधन प्रक्रिया में बदलावों के बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक करें।

4. बैंकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त तिथियों पर सीटीएस में निरंतर समाशोधन में भाग लेने के लिए तैयार रहें।

5. यह निर्देश भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (अधिनियम 51, 2007) की धारा 18 के साथ धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

सीटीएस में ऑन-रियलाइज़ेशन-निपटान सहित निरंतर समाशोधन के लिए रूपात्मकता

1. निरंतर वितरण के साथ एकल प्रस्तुति सत्र

क) प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक एकल प्रस्तुति सत्र होगा।

ख) शाखाओं द्वारा प्राप्त चेकों को स्कैन किया जाएगा तथा प्रस्तुति सत्र के दौरान बैंकों द्वारा तुरंत तथा निरंतर रूप से समाशोधन गृह को भेजा जाएगा।

ग) क्लियरिंग हाउस अदाकर्ता बैंकों को चेक की छवियाँ निरंतर आधार पर जारी करेगा।

2. बैंकों द्वारा निरंतर आवक प्रसंस्करण और पुष्टिकरण:

क) पुष्टिकरण सत्र सुबह 10:00 बजे शुरू होगा और शाम 7:00 बजे समाप्त होगा।

ख) प्रस्तुत किए गए प्रत्येक चेक के लिए, अदाकर्ता बैंक या तो सकारात्मक पुष्टिकरण (सम्मानित चेक के लिए) या नकारात्मक पुष्टिकरण (अनादृत चेक के लिए) तैयार करेगा।

ग) प्रत्येक चेक में 'आइटम समाप्ति समय' अंकित होगा, जो प्रस्तुत किए गए चेक के लिए अदाकर्ता बैंक द्वारा पुष्टिकरण प्रदान किए जाने के अंतिम समय को दर्शाता है।

घ) अदाकर्ता बैंकों द्वारा प्रसंस्करण पूरे दिन निरंतर और चेक की छवि प्राप्त होते ही वास्तविक समय के आधार पर किया जाना है।

ङ) सकारात्मक/नकारात्मक पुष्टिकरण की सूचना अदाकर्ता बैंकों द्वारा प्रसंस्करण के तुरंत बाद समाशोधन गृह को भेजी जाएगी।

3. आवक प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध समय:

क) चरण 1 (4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक) के दौरान, अदाकर्ता बैंकों को पुष्टिकरण सत्र के अंत (अर्थात शाम 7:00 बजे) तक उनको प्रस्तुत चेकों की पुष्टि (सकारात्मक/नकारात्मक) करनी होगी, अन्यथा उन्हें स्वीकृत माना जाएगा और निपटान के लिए शामिल किया जाएगा। चरण 1 में सभी चेकों के लिए आइटम समाप्ति समय शाम 7:00 बजे निर्धारित किया जाएगा।

ख) चरण 2 (3 जनवरी, 2026 से) में, चेकों की आइटम समाप्ति समय को टी+3 स्पष्ट घंटों में बदल दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, अदाकर्ता बैंकों द्वारा सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच प्राप्त चेकों की पुष्टि उन्हें अपराह्न 2:00 बजे (सुबह 11:00 बजे से 3 घंटे) तक सकारात्मक या नकारात्मक रूप से करनी होगी। जिन चेकों की पुष्टि आहर्ता बैंक द्वारा निर्धारित 3 घंटों में नहीं की जाती है, उन्हें स्वीकृत माना जाएगा तथा अपराह्न 2:00 बजे निपटान के लिए शामिल किया जाएगा।

4. प्राप्ति पर निपटान:

क) चेक प्रस्तुत करने के लिए कोई लेखांकन प्रविष्टियाँ (निपटान) पारित नहीं की जाएँगी।

ख) पूर्वाह्न 11:00 बजे से, पुष्टिकरण सत्र के अंत तक हर घंटे निपटान तय किया जाएगा, जो अदाकर्ता बैंकों से प्राप्त सकारात्मक पुष्टियों और स्वीकृत माने गए चेकों पर आधारित होगा।

ग) नकारात्मक पुष्टिकरण वाले चेकों के लिए कोई लेखांकन प्रविष्टियाँ पारित नहीं की जाएँगी।

5. ग्राहकों को भुगतान जारी करना:

क) निपटान पूरा होने पर, समाशोधन गृह प्रस्तुतकर्ता बैंक को सकारात्मक और नकारात्मक पुष्टिकरणों की जानकारी जारी करेगा।

ख) प्रस्तुतकर्ता बैंक इसे संसाधित करेगा और सफल निपटान के उपरांत, और सामान्य सुरक्षा उपायों के अधीन, ग्राहक को तुरंत, परंतु एक घंटे से अधिक विलंबित नहीं, भुगतान जारी करेगा।


(साभार- www.rbi.org.in)

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6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
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Rajanish Kant सोमवार, 18 अगस्त 2025
Cheques से लेनदेन करने और UPI से टैक्स भुगतान करने वालों को तोहफा
Continuous Clearing of Cheques under Cheque Truncation System (CTS) अगर आप चेक से लेनदेन करते हैं या फिर यूपीआई से टैक्स भरते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पूरी खबर जानने के लिए एपिसोड को आखिर तक देखिये।


विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) विनियमन; और (ii) भुगतान प्रणाली से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय निर्धारित करता है।

I. विनियमन

1. डिजिटल ऋण ऐप्स की सार्वजनिक रिपोज़िटरी

ग्राहकों के हितों की सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, ब्याज दरों और वसूली पद्धतियों संबंधी चिंताओं, अपविक्रय आदि के संबंध में डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश 2 सितंबर 2022 को जारी किए गए थे। तथापि, मीडिया रिपोर्टों ने डिजिटल ऋण में अनैतिक लोगों की निरंतर उपस्थिति को उजागर किया है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के साथ अपने जुड़ाव का झूठा दावा करते हैं। तदनुसार, डिजिटल ऋण ऐप (डीएलए) के आरई के साथ जुड़ाव के दावे को सत्यापित करने में ग्राहकों की सहायता के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक आरई द्वारा नियोजित डीएलए की एक सार्वजनिक रिपोज़िटरी बना रहा है जो रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यह रिपोज़िटरी, आरई द्वारा (रिज़र्व बैंक के किसी मध्यक्षेप के बिना) सीधे रिपोज़िटरी को प्रस्तुत किए गए डेटा पर आधारित होगी और जब भी आरई विवरण रिपोर्ट करेंगे, अर्थात नए डीएलए को जोड़ना या किसी मौजूदा डीएलए को हटाना, तो यह अद्यतित हो जाएगी।

2. साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना की रिपोर्टिंग की आवृत्ति

वर्तमान में ऋण संस्थाओं (सीआई) को अपने उधारकर्ताओं की ऋण सूचना मासिक या ऐसे छोटे अंतराल, जैसा कि सीआई और साख सूचना कंपनियों (सीआसी) के बीच आपसी सहमति से तय किया गया हो, पर सीआसी को रिपोर्ट करना आवश्यक है। उधारकर्ता की ऋणग्रस्तता की अधिक अद्यतन तस्वीर प्रदान करने के उद्देश्य से, सीआसी को ऋण सूचना की रिपोर्टिंग की आवृत्ति को मासिक अंतराल से बढ़ाकर पाक्षिक आधार पर या ऐसे छोटे अंतराल, जैसा कि सीआई और सीआईसी के बीच आपसी सहमति से तय किया गया हो, पर करने का निर्णय लिया गया है। पाक्षिक रिपोर्टिंग आवृत्ति यह सुनिश्चित करेगी कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई ऋण सूचना रिपोर्ट में अधिक नवीनतम जानकारी हो। यह उधारकर्ताओं और उधारदाताओं (सीआई) दोनों के लिए लाभदायक होगा। उधारकर्ताओं को सूचना के तेजी से अद्यतन होने का लाभ मिलेगा, विशेषतया तब जब उन्होंने ऋण चुका दिया हो। ऋणदाता, उधारकर्ताओं का बेहतर जोखिम मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे और उधारकर्ताओं द्वारा अधिक ऋण लेने के जोखिम को भी कम कर सकेंगे। आवश्यक निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

II. भुगतान प्रणाली

3. यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान के लिए लेनदेन की सीमा बढ़ाना

यूपीआई अपनी सहज सुविधाओं के कारण भुगतान का सबसे पसंदीदा माध्यम बन गया है। वर्तमान में, यूपीआई के लिए लेन-देन की सीमा 1 लाख है। विभिन्न उपयोग-मामलों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर पूंजी बाज़ार, आईपीओ अभिदान, ऋण वसूली, बीमा, चिकित्सा और शैक्षिक सेवाओं आदि जैसी कुछ श्रेणियों के लिए सीमाओं की समीक्षा की है और उन्हें बढ़ाया है।

चूंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान सामान्य, नियमित और उच्च मूल्य के हैं, अतएव यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है। आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

4. यूपीआई के माध्यम से प्रत्यायोजित भुगतान की शुरूआत

एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) का 424 मिलियन व्यक्तियों का बहुत बड़ा उपयोगकर्ता आधार है। तथापि, उपयोगकर्ता आधार के और विस्तार की संभावना है।

यूपीआई में "प्रत्यायोजित भुगतान" शुरू करने का प्रस्ताव है। "प्रत्यायोजित भुगतान" एक व्यक्ति (प्राथमिक उपयोगकर्ता) को प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते से किसी अन्य व्यक्ति (द्वितीयक उपयोगकर्ता) के लिए यूपीआई लेनदेन सीमा निर्धारित करने की अनुमति देगा। इस उत्पाद से पूरे देश में डिजिटल भुगतान की पहुँच और उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है। विस्तृत निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएँगे।

5. चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) के अंतर्गत चेकों का निरंतर समाशोधन

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) वर्तमान में दो कार्यदिवसों तक के समाशोधन चक्र के साथ चेक संसाधित करता है। चेक समाशोधन की दक्षता में सुधार करने और सहभागियों के लिए निपटान जोखिम को कम करने तथा ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, बैच प्रोसेसिंग के वर्तमान दृष्टिकोण से सीटीएस को 'ऑन-रियलाइज़ेशन-निपटान’ के साथ निरंतर समाशोधन में बदलने का प्रस्ताव है। चेक को कुछ ही घंटों में स्कैन, प्रस्तुत और पास किया जाएगा तथा यह कार्य कारोबारी समय के दौरान निरंतर आधार पर किया जाएगा। समाशोधन चक्र वर्तमान टी+1 दिनों से घटकर कुछ घंटों का रह जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

(साभार- www.rbi.org.in)

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