भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित ऋण पद्धतियों के कारण मेसर्स एन.वाई.लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का
पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:
एनबीएफ़सी का नाम | पंजीकृत कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. | पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख | सेवा प्रदाता का नाम (मोबाइल ऐप) |
मेसर्स एन.वाई. लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड | प्लॉट नं.-54ए, तीसरी मंजिल, शिव पार्क, ओल्ड पालम रोड के पास, सेक्टर-15, द्वारका, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110078 | सीओआर सं.14.00300 | 06 मार्च 1998 | बर्धमान फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (शाइन लोन ऐप और करी कैश ऐप) |
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेगी।
उक्त सीओआर को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरस्त किया गया है क्योंकि कंपनी ने अपने डिजिटल ऋण परिचालन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसमें कंपनी ने अपने मूल निर्णय लेने वाले कार्यों, जैसे कि ग्राहकों को जोड़ना, उनकी समुचित जांच करना, ऋणों का संवितरण, चुकौतियों का संग्रह आदि के साथ-साथ अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) सत्यापन को सेवा प्रदाता को आउटसोर्स किया।
(साभार: www.rbi.org.in)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
कोई टिप्पणी नहीं