भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र.कंपनी का नामपंजीकृत कार्यालयीन पतापंजीकरण प्रमाणपत्र सं.प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांकप्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1उल्हास सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेडक्यू-202, कोरल, पार्श्वनाथ अटलांटिस पार्क, बालाजी अगोरा मॉल के पास, एस.पी. रिंग रोड, गांधीनगर, गुजरात - 382424एन.01.0046208 दिसंबर 200324 सितंबर 2024
2सीकर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेडश्री रामजी सदन, 30-बी, न्यू सिविल लाइन्स, भरतपुर सिटी, भरतपुर, राजस्थान - 32100110.0002906 मार्च 199807 अक्तूबर 2024

अतः ये कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेंगी।

 (साभार: www.rbi.org.in)

('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'

((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 





Plz Follow Me on: 


A: My Youtube Channels:

5)Housing Society Solutions


1)Hindi website on Money- 


कोई टिप्पणी नहीं