भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. | प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक | प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1 | उल्हास सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड | क्यू-202, कोरल, पार्श्वनाथ अटलांटिस पार्क, बालाजी अगोरा मॉल के पास, एस.पी. रिंग रोड, गांधीनगर, गुजरात - 382424 | एन.01.00462 | 08 दिसंबर 2003 | 24 सितंबर 2024 |
2 | सीकर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड | श्री रामजी सदन, 30-बी, न्यू सिविल लाइन्स, भरतपुर सिटी, भरतपुर, राजस्थान - 321001 | 10.00029 | 06 मार्च 1998 | 07 अक्तूबर 2024 |
अतः ये कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(साभार: www.rbi.org.in)
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