RBI ने राजस्थान के बारां नागरिक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना


भारतीय रिज़र्व बैंक ने बारां नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बारां, राजस्थान पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा बारां नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बारां, राजस्थान (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के उल्लंघन के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई, विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के उल्लंघन में, अपने निदेशकों के संबंधियों को ऋण/अग्रिम/कोई अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने पर रोक लगाने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का अनुपालन नहीं कर रहा था और भारतीय रिज़र्व बैंक को ओएसएस-6 विवरणी में इसकी सूचना नहीं दे रहा था। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि उक्त निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

 (साभार: www.rbi.org.in)

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