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Sovereign Green Bonds (सॉवरेन हरित बॉण्ड) की नीलामी: 10 हजार रु. से शुरू करें निवेश


 सॉवरेन हरित बॉण्ड की नीलामी

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार 8,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो सॉवरेन हरित बॉण्ड की बिक्री (निर्गम) की घोषणा की है।

क्र. सं.प्रतिभूतिचुकौती की तारीखअधिसूचित राशि
( करोड़)
भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचनानीलामी की तारीखभुगतान की तारीख
1नई जीओआई एसजीआरबी 202827 जनवरी 20284,000एफ़.सं4(2)-बी(डब्ल्यू&एम)/2022 दिनांकित 19 जनवरी 202325 जनवरी 2023 (बुधवार)27 जनवरी 2023 (शुक्रवार)
2नई जीओआई एसजीआरबी 203327 जनवरी 20334,000
 कुल 8,000   

2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपए की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा।

3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई- 400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और 27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना एफ़.सं.4(2)-डब्ल्यू&एम/2018 के अनुसार की जाएगी।

4. नई जीओआई एसजीआरबी 2028 और नई जीओआई एसजीआरबी 2033 की नीलामी एक समान मूल्य पद्धति का प्रयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 25 जनवरी 2023 (बुधवार) को प्रस्तुत करनी होगी। गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्‍तुत करनी होगी। परिणाम की घोषणा उसी दिन की जाएगी और सफल बोली लगाने वालों को भुगतान 27 जनवरी 2023 (शुक्रवार) को करना होगा।

5. अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) भाग के हामीदारी हेतु बोलियां प्राथमिक व्यापारी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर 25 जनवरी 2023 (बुधवार) को पूर्वाह्न 09.00 बजे से पूर्वाह्न 09.30 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है।

6. स्टॉक 20 जनवरी – 25 जनवरी 2023 तक की अवधि के लिए "जब जारी किया गया" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।

7. नीलामी हेतु परिचालन संबंधी दिशानिर्देश और अन्य जानकारियाँ अनुलग्नक में दी गई है।

नीलामी के प्रकार

1. वीविध मूल्य-आधारित नीलामी के लिए सफल बोलियाँ, प्रतिभूति के लिए संबंधित उद्धृत प्रतिफल/मूल्य पर स्वीकार की जाएगी। समान मूल्य-आधारित नीलामी के लिए, नीलामी में स्वीकार किए गए कट ऑफ प्रतिफल/मूल्य पर बोलियां स्वीकार की जाएंगी।

2. नवीन प्रतिभूतियों के लिए नीलामी प्रतिफल आधारित और पुननिर्गम की गई प्रतिभूतियों के लिए नीलामी मूल्य आधारित होगी।

न्यूनतम बोली आकार

3. स्टॉक को 10,000 की न्यूनतम राशि (नाममात्र) तथा उसके उपरांत 10,000 के बहुविध मूल्य (मल्टिपल्स) में जारी किया जाएगा।

गैर-प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र

4. सभी नीलामियों में, बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक के सरकारी स्टॉक को सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली सुविधा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा। व्यक्तिगत निवेशक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।

5. प्रत्येक बैंक या प्राथमिक व्यापारी(पीडी) अपने संघटकों से प्राप्त पुख्ता ऑर्डर के आधार पर अपने सभी संघटकों की ओर से एक समेकित गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में प्रस्तुत करेंगे।

6. बैंक या प्राथमिक व्यापारी को गैर-प्रतिस्पर्धात्मक खंड के अंतर्गत आबंटन, सफल बोलिकर्ताओ द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर नीलामी से उत्पन्न दर/मूल्य की भारित औसत यील्ड पर होगा।

बोलियों को प्रस्तुत करना

7. नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

8. असाधारण परिस्थितियों को छोडकर किसी भी हालात में बोलियों को भौतिक रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी)-आईटी विफलता

9. केवल सिस्टम विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियां आरबीआई वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewForms.aspx) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में, नीलामी समय समाप्त होने से पहले, लोक ऋण कार्यालय, मुंबई को (ईमेल; फोन नंबर: 022-22632527, 022-22701299) के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

10. तकनीकी कठिनाइयों की परिस्थिति में, कोर बैंकिंग ऑपरेशन टीम से संपर्क किया जाना चाहिए (ईमेल; फोन नंबर: 022-27595666, 022-27595415, 022-27523516)।

11. नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी की नीलामी टीम से संपर्क किया जा सकता है (ईमेल; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125)।

एकाधिक बोलियाँ

12. एक निवेशक एक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर प्रस्तुत कर सकता है।

13. तथापि, एक निवेशक द्वारा नीलामी में प्रस्तुत बोली की संकलित राशि नीलामी हेतु अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

निर्णय लेने की प्रक्रिया

14. प्राप्त बोलियों के आधार पर, नीलामी के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी स्टॉक की खरीदी के लिए टेंडर हेतु स्वीकार करने योग्य न्यूनतम मूल्य/ अधिकतम प्रतिफल निर्धारित करेगा।

15. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम/ अधिकतम प्रतिफल से अधिक उद्धृत की गई बोलियों को अस्वीकार किया जाएगा।

16. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बिना किसी कारण के किसी बोली या सभी बोलियों को पूर्णत: या अंशत: स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।

प्रतिभूतियों का निर्गम

17. सफल बोलिकर्ता को प्रतिभूतियों का निर्गम,भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) रखने वाले पार्टियों के एसजीएल खाते में क्रेडिट करते हुए या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में किया जाएगा।

ब्याज भुगतान की आवधिकता

18. गैर-मानक परिपक्वताओं वाले सरकारी स्टॉक को छोड़ कर प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा। कूपन भुगतान की सटीक आवधि विशिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित है।

सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी

19. ‘प्राथमिक व्‍यापारियों' द्वारा नीलामियों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित 14 नवंबर 2007 को जारी परिपत्र आरबीआई/2007-08/186 द्वारा घोषित ''हामीदारी प्रतिबद्धता और चलनिधि सहायता की संशोधित योजना'' के अनुसार की जाएगी।

पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) के लिए पात्रता

20. स्टॉक समय-समय पर संशोधित पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) (रिजर्व बैंक) निदेश, 2018 (रिजर्व बैंक) निदेश, 2018 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) के लिए पात्र होंगे।

‘जब जारी’ ट्रेडिंग के लिए पात्रता

21. स्‍टॉक समय-समय पर यथासंशोधित 24 जुलाई 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं.आरबीआई/2018-19/25 के अनुसार ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी लेनदेन' विषयक दिशा-निर्देशों के अनुसार "जब जारी" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।

गैर-निवासी द्वारा निवेश

22. गैर-निवासी द्वारा निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में गैर-निवासियों द्वारा निवेश ‘पूर्णत: सुलभ मार्ग ’और सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश: मध्यम अवधि ढांचा (एमटीएफ़) के दिशानिर्देशों के अधीन हैं।


(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शनिवार, 21 जनवरी 2023
Sovereign Green Bonds (सॉवरेन हरित बॉण्ड) क्या है, RBI ने जिसके लिए जारी किया निर्गम कैलेंडर


विपणन योग्य सॉवरेन हरित बॉण्ड के लिए निर्गम कैलेंडर: वित्त वर्ष 2022-23

केंद्रीय बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार, भारत सरकार, अपने समग्र बाजार उधार के भाग के रूप में, हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने हेतु सॉवरेन हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) जारी करेगी। इससे प्राप्त राशि का उपयोग उन सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन के अंश को कम करने में मदद करती हैं। तदनुसार, 29 सितंबर 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए छमाही निर्गम कैलेंडर में अधिसूचित किया गया था कि कुल 16,000 करोड़ की राशि के लिए एसजीआरबी जारी किए जाएंगे। भारत सरकार ने 09 नवंबर 2022 को सॉवरेन हरित बॉण्ड फ्रेमवर्क जारी किया है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एसजीआरबी जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है:

क्रम संनीलामी की तारीखराशि
( करोड़ में)
प्रतिभूति-वार आबंटन
125 जनवरी 20238000i) 4,000 करोड़ के लिए 5 वर्षीय एसजीआरबी
ii) 4,000 करोड़ के लिए 10 वर्षीय एसजीआरबी
29 फरवरी 20238000i) 4,000 करोड़ के लिए 5 वर्षीय एसजीआरबी

ii) 4,000 करोड़ के लिए 10 वर्षीय एसजीआरबी

3. एसजीआरबी निर्गम की विशेषताएं निम्नानुसार होंगी:

  1. निर्गम पद्धति: एसजीआरबी एक समान मूल्य नीलामी पद्धति के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

  2. गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा: 'भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना' के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए अनुसार, बिक्री के लिए अधिसूचित राशि का पांच प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होगा।

  3. पुनः क्रय लेनदेन (रेपो) के लिए पात्रता: समय-समय पर यथासंशोधित पुनः क्रय लेनदेन (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार, एसजीआरबी पुनः क्रय लेनदेन (रेपो) के लिए पात्र होंगे।

  4. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्रता: एसजीआरबी को एसएलआर उद्देश्य के लिए पात्र निवेश के रूप में माना जाएगा।

  5. हामीदारी: प्राथमिक व्यापारियों द्वारा एसजीआरबी की नीलामी में हामीदारी, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 14 नवंबर 2007 के परिपत्र सं. आरबीआई /2007-08/186 द्वारा जारी की गई “हामीदारी प्रतिबद्धता और चलनिधि सहायता की संशोधित योजना” के अनुसार होगी।

  6. जब जारी ट्रेडिंग: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 24 जुलाई 2018 को जारी परिपत्र सं. आरबीआई/2018-19/25 द्वारा 'केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी बाजार में लेनदेन' संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार एसजीआरबी "जब जारी किया गया" व्यापार के लिए पात्र होंगे।

  7. व्यापार क्षमता: एसजीआरबी द्वितीयक बाजार में व्यापार के लिए पात्र होंगे।

  8. अनिवासी द्वारा निवेश: अनिवासी द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए 'पूरी तरह से सुलभ मार्ग' के अंतर्गत एसजीआरबी को विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में नामित किया जाएगा।

4. बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह के परिवर्तनों को प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

5. एसजीआरबी की नीलामी भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शनिवार, 7 जनवरी 2023