Sovereign Green Bonds (सॉवरेन हरित बॉण्ड) क्या है, RBI ने जिसके लिए जारी किया निर्गम कैलेंडर


विपणन योग्य सॉवरेन हरित बॉण्ड के लिए निर्गम कैलेंडर: वित्त वर्ष 2022-23

केंद्रीय बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार, भारत सरकार, अपने समग्र बाजार उधार के भाग के रूप में, हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने हेतु सॉवरेन हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) जारी करेगी। इससे प्राप्त राशि का उपयोग उन सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन के अंश को कम करने में मदद करती हैं। तदनुसार, 29 सितंबर 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए छमाही निर्गम कैलेंडर में अधिसूचित किया गया था कि कुल 16,000 करोड़ की राशि के लिए एसजीआरबी जारी किए जाएंगे। भारत सरकार ने 09 नवंबर 2022 को सॉवरेन हरित बॉण्ड फ्रेमवर्क जारी किया है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एसजीआरबी जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है:

क्रम संनीलामी की तारीखराशि
( करोड़ में)
प्रतिभूति-वार आबंटन
125 जनवरी 20238000i) 4,000 करोड़ के लिए 5 वर्षीय एसजीआरबी
ii) 4,000 करोड़ के लिए 10 वर्षीय एसजीआरबी
29 फरवरी 20238000i) 4,000 करोड़ के लिए 5 वर्षीय एसजीआरबी

ii) 4,000 करोड़ के लिए 10 वर्षीय एसजीआरबी

3. एसजीआरबी निर्गम की विशेषताएं निम्नानुसार होंगी:

  1. निर्गम पद्धति: एसजीआरबी एक समान मूल्य नीलामी पद्धति के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

  2. गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा: 'भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना' के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए अनुसार, बिक्री के लिए अधिसूचित राशि का पांच प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होगा।

  3. पुनः क्रय लेनदेन (रेपो) के लिए पात्रता: समय-समय पर यथासंशोधित पुनः क्रय लेनदेन (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार, एसजीआरबी पुनः क्रय लेनदेन (रेपो) के लिए पात्र होंगे।

  4. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्रता: एसजीआरबी को एसएलआर उद्देश्य के लिए पात्र निवेश के रूप में माना जाएगा।

  5. हामीदारी: प्राथमिक व्यापारियों द्वारा एसजीआरबी की नीलामी में हामीदारी, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 14 नवंबर 2007 के परिपत्र सं. आरबीआई /2007-08/186 द्वारा जारी की गई “हामीदारी प्रतिबद्धता और चलनिधि सहायता की संशोधित योजना” के अनुसार होगी।

  6. जब जारी ट्रेडिंग: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 24 जुलाई 2018 को जारी परिपत्र सं. आरबीआई/2018-19/25 द्वारा 'केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी बाजार में लेनदेन' संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार एसजीआरबी "जब जारी किया गया" व्यापार के लिए पात्र होंगे।

  7. व्यापार क्षमता: एसजीआरबी द्वितीयक बाजार में व्यापार के लिए पात्र होंगे।

  8. अनिवासी द्वारा निवेश: अनिवासी द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए 'पूरी तरह से सुलभ मार्ग' के अंतर्गत एसजीआरबी को विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में नामित किया जाएगा।

4. बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह के परिवर्तनों को प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

5. एसजीआरबी की नीलामी भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

(साभार- www.rbi.org.in)

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