नीलामी के प्रकार 1. वीविध मूल्य-आधारित नीलामी के लिए सफल बोलियाँ, प्रतिभूति के लिए संबंधित उद्धृत प्रतिफल/मूल्य पर स्वीकार की जाएगी। समान मूल्य-आधारित नीलामी के लिए, नीलामी में स्वीकार किए गए कट ऑफ प्रतिफल/मूल्य पर बोलियां स्वीकार की जाएंगी। 2. नवीन प्रतिभूतियों के लिए नीलामी प्रतिफल आधारित और पुननिर्गम की गई प्रतिभूतियों के लिए नीलामी मूल्य आधारित होगी। न्यूनतम बोली आकार 3. स्टॉक को ₹10,000 की न्यूनतम राशि (नाममात्र) तथा उसके उपरांत ₹10,000 के बहुविध मूल्य (मल्टिपल्स) में जारी किया जाएगा। गैर-प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र 4. सभी नीलामियों में, बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक के सरकारी स्टॉक को सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली सुविधा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा। व्यक्तिगत निवेशक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं। 5. प्रत्येक बैंक या प्राथमिक व्यापारी(पीडी) अपने संघटकों से प्राप्त पुख्ता ऑर्डर के आधार पर अपने सभी संघटकों की ओर से एक समेकित गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में प्रस्तुत करेंगे। 6. बैंक या प्राथमिक व्यापारी को गैर-प्रतिस्पर्धात्मक खंड के अंतर्गत आबंटन, सफल बोलिकर्ताओ द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर नीलामी से उत्पन्न दर/मूल्य की भारित औसत यील्ड पर होगा। बोलियों को प्रस्तुत करना 7. नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। 8. असाधारण परिस्थितियों को छोडकर किसी भी हालात में बोलियों को भौतिक रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी)-आईटी विफलता 9. केवल सिस्टम विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियां आरबीआई वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewForms.aspx) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में, नीलामी समय समाप्त होने से पहले, लोक ऋण कार्यालय, मुंबई को (ईमेल; फोन नंबर: 022-22632527, 022-22701299) के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। 10. तकनीकी कठिनाइयों की परिस्थिति में, कोर बैंकिंग ऑपरेशन टीम से संपर्क किया जाना चाहिए (ईमेल; फोन नंबर: 022-27595666, 022-27595415, 022-27523516)। 11. नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी की नीलामी टीम से संपर्क किया जा सकता है (ईमेल; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125)। एकाधिक बोलियाँ 12. एक निवेशक एक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर प्रस्तुत कर सकता है। 13. तथापि, एक निवेशक द्वारा नीलामी में प्रस्तुत बोली की संकलित राशि नीलामी हेतु अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया 14. प्राप्त बोलियों के आधार पर, नीलामी के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी स्टॉक की खरीदी के लिए टेंडर हेतु स्वीकार करने योग्य न्यूनतम मूल्य/ अधिकतम प्रतिफल निर्धारित करेगा। 15. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम/ अधिकतम प्रतिफल से अधिक उद्धृत की गई बोलियों को अस्वीकार किया जाएगा। 16. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बिना किसी कारण के किसी बोली या सभी बोलियों को पूर्णत: या अंशत: स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है। प्रतिभूतियों का निर्गम 17. सफल बोलिकर्ता को प्रतिभूतियों का निर्गम,भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) रखने वाले पार्टियों के एसजीएल खाते में क्रेडिट करते हुए या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में किया जाएगा। ब्याज भुगतान की आवधिकता 18. गैर-मानक परिपक्वताओं वाले सरकारी स्टॉक को छोड़ कर प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा। कूपन भुगतान की सटीक आवधि विशिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित है। सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी 19. ‘प्राथमिक व्यापारियों' द्वारा नीलामियों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित 14 नवंबर 2007 को जारी परिपत्र आरबीआई/2007-08/186 द्वारा घोषित ''हामीदारी प्रतिबद्धता और चलनिधि सहायता की संशोधित योजना'' के अनुसार की जाएगी। पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) के लिए पात्रता 20. स्टॉक समय-समय पर संशोधित पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) (रिजर्व बैंक) निदेश, 2018 (रिजर्व बैंक) निदेश, 2018 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) के लिए पात्र होंगे। ‘जब जारी’ ट्रेडिंग के लिए पात्रता 21. स्टॉक समय-समय पर यथासंशोधित 24 जुलाई 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं.आरबीआई/2018-19/25 के अनुसार ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी लेनदेन' विषयक दिशा-निर्देशों के अनुसार "जब जारी" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे। गैर-निवासी द्वारा निवेश 22. गैर-निवासी द्वारा निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में गैर-निवासियों द्वारा निवेश ‘पूर्णत: सुलभ मार्ग ’और सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश: मध्यम अवधि ढांचा (एमटीएफ़) के दिशानिर्देशों के अधीन हैं।
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