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पैन-आधार लिंक कराने की समयसीमा फिर बढ़ी, लिंक करने की पूरी प्रक्रिया जानें
सेबी ने आधार जमा कराने की समयावधि बढ़ाई
बाजार नियामक सेबी ने पूंजी बाजारों में निवेश करने वालों के लिए अपने आधार की जानकारी जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब यह तारीख आधार को वित्तीय लेनदेन से जोड़ने को अनिवार्य किए जाने के मामलों में उच्चतम न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।
सेबी ने एक बयान में कहा है कि प्रतिभूति बाजार के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने हेतु स्थायी खाता संख्या (पैन) की अनिवार्यता जारी रहेगी।
आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या हो देश में हर नागरिक को जारी की जा रही है।
भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा है कि आधार का ब्यौरा देने की अंतिम तारीख को इस मामले में उच्चतम न्यायालय के ‘ अंतिम फैसले ’ की घोषणा तक बढ़ाया जाता है।
उच्चतम न्यायालय ने 13 मार्च को अंतरिम आदेश में मौजूदा बैंक व अन्य वित्तीय खातों को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख मामले में अंतिम फैसला आने तक बढ़ा दी।
साभार-भाषा
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बैंक खाता खोलने के लिए पैन के अलावा अब आधार काफी होगा, RBI ने KYC नियमों में किया संशोधन
रिजर्व बैंक ने बैंक खाता खोलने के नियमों को काफी आसान बना दिया है। अब बैंक खाता खोलने के लिए आपका पैन या फॉर्म 60 के अलावा 12 अंकों वाला आधार नंबर ही काफी होगा। दरअसल, जब आप बैंक खाता खोलने जाते हैं तो आपसे आपके पहचान और आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में कई दस्तावेज की मांग की जाती है। लेकिन, अब ये दोनों काम आपका आधार नंबर या फिर 28 अंकों वाला आधार नामांकन नंबर पूरा कर देगा।
रिजर्व बैंक ने इस बारे में सभी बैंकों को आदेश जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक ने साथ ही बैंक अकाउंट के लिए आधार नंबर अनिवार्य भी बना दिया है। जब भी आप आधार नामांकन केंद्र पर आधार बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको आधार नामांकन नंबर दिया जाता है और उसके कुछ दिनों के बाद ही आधार नंबर आप दिया जाता है।
रिजर्व बैंक ने अपने ताजा आदेश में केवाईसी नियमों मेंं संशोधन करते हुए कहा है कि अब से किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर ही उसका पहचान और आवासीय प्रमाण पत्र दोनों का काम करेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि हर व्यक्ति को आधार नंबर बनवा लेना चाहिए। आधार नंबर UIDAI द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। बौंक खाता खोलने के लिए आधार के अलावा पैन या फॉर्म 60 भी देना जरूरी है।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा जारी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के तहत सभी बैंकों को नए आदेश का पालन करना चाहिए। रिजर्व बैंक का ताजा आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश सभी तरह के बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता बगैरह पर लागू होगा।
पैन को आधार से जोड़ने की आ गई नई आखिरी तारीख, जानें घर बैठे कैसे लिंक करें
पैन यानी स्थाई खाता संख्या को 12 अंकों वाले आधार से लिंक कराने की नई आखिरी तारीख का ऐलान हो गया है। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को 31 मार्च 2018 से बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दिया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। सीबीडीटी के आदेश में कहा गया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ायी जा रही है। यह चौथी बार है, जब सीबीडीटी ने पैन को आधार से लिंक कराने की समयसीमा में बढ़ोतरी की है।
समझा जाता है कि सीबीडीटी का ताजा आदेश सुप्रीम कोर्ट के इसी महीने आए आदेश के मद्देनजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को विभिन्न अन्य सेवाओं से जोड़ने की 31 मार्च की समयसीमा को बढ़ाने का आदेश दिया था।
((पैन को आधार से जोड़ना इतना आसान है, कि आपको भरोसा नहीं होगा
आपको बता दूं कि 01 जुलाई 2017 से आयकरदाताओं को अपना आधार नंबर पैन नंबर (स्थायी खाता संख्या) से लिंक करना अनिवार्य बनाया गया है। सबसे पहले आयकरदाता को 31 अगस्त, 2017 तक आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख थी जिसे 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ाई गई। फिर कहा गया कि अभी भी कुछ करदाताओं ने अपना पैन नंबर, आधार नंबर से लिंक नहीं किया है। इसलिए इन्हें लिंक करने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाई गई और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार से पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2018 कर दी गई है।
जैसे कि आप सब जानते हैं कि आधार और पैन को लिंक नहीं करेंगे, तो आपका पैसों से जुड़ा हुआ बहुत सा काम नहीं हो पाएगा। अगर ये काम समय पर पूरे नहीं करेंगे, तो आपका पैन अमान्य हो जाएगा। यही नहीं, अगर आप पैन बनवाने जा रहे हैं तो वहां भी आपको आधार संख्या देना जरूरी होगा। तो, अगर आप अब तक किसी दिक्कतवश अपने पैन और आधार को नहीं जोड़ा है, तो आयकर विभाग आपके लिए यह काम काफी आसान बना दिया है। आप एसएमएस या फिर आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर घर बैठे भी अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं।
-एसएमएस के माध्यम से आधार और पैन को आपस में कैसे लिंक करें:
आधार से पैन को जोड़ने का तरीका- इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाना होगा। वहां बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन लिखें, फिर खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज दीजिए।
-Income Tax की e-filing वेबसाइट पर जाकर कैसे पैन को आधार से लिंक करें:
आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home के जरिये बिना उस पर पंजीकरण कराए या यूजर नेम-पासवर्ड के इस्तेमाल के ही पैन को आधार से जोड़ने की आसान सुविधा शुरू की थी। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस, आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। उसकी बायीं तरफ लिंक आधार का एक विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही, आपके सामने चार जानकारी बढ़ने का विकल्प मिलेगा। एक में आपका पैन नंबर मांगेगा, दूसरे में आधार नंबर, तीसरे में आधार कार्ड पर लिखा आपका नाम और चौथे में कैप्चा इमेज में जो लिखा रहेगा, वो भरना पड़ेगा। तो, आधार से पैन जोड़ने का काम अब हो गया आसान, जल्दी से करने लें ये काम।
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