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खुद से 5 मिनट में 5 तरीकों से PF बैलेंस कैसे चेक करें

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Rajanish Kant सोमवार, 9 जुलाई 2018
अगर आपके पास PAN नहीं है तो, इनकम टैक्स की नई सेवा Instant e-PAN से फ्री में झटपट पाएं

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Rajanish Kant सोमवार, 2 जुलाई 2018
पैन-आधार लिंक कराने की समयसीमा फिर बढ़ी, लिंक करने की पूरी प्रक्रिया जानें

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Rajanish Kant रविवार, 1 जुलाई 2018
सेबी ने आधार जमा कराने की समयावधि बढ़ाई

बाजार नियामक सेबी ने पूंजी बाजारों में निवेश करने वालों के लिए अपने आधार की जानकारी जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब यह तारीख आधार को वित्तीय लेनदेन से जोड़ने को अनिवार्य किए जाने के मामलों में उच्चतम न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। 

सेबी ने एक बयान में कहा है कि प्रतिभूति बाजार के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने हेतु स्थायी खाता संख्या (पैन) की अनिवार्यता जारी रहेगी। 

आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या हो देश में हर नागरिक को जारी की जा रही है। 

भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा है कि आधार का ब्यौरा देने की अंतिम तारीख को इस मामले में उच्चतम न्यायालय के ‘ अंतिम फैसले ’ की घोषणा तक बढ़ाया जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने 13 मार्च को अंतरिम आदेश में मौजूदा बैंक व अन्य वित्तीय खातों को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख मामले में अंतिम फैसला आने तक बढ़ा दी। 

साभार-भाषा

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Rajanish Kant गुरुवार, 7 जून 2018
बैंक खाता खोलने के लिए पैन के अलावा अब आधार काफी होगा, RBI ने KYC नियमों में किया संशोधन
रिजर्व बैंक ने बैंक खाता खोलने के नियमों को काफी आसान बना दिया है। अब बैंक खाता खोलने के लिए आपका पैन या फॉर्म 60 के अलावा 12 अंकों वाला आधार नंबर ही काफी होगा। दरअसल, जब आप बैंक खाता खोलने जाते हैं तो आपसे आपके पहचान और आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में कई दस्तावेज की मांग की जाती है। लेकिन, अब ये दोनों काम आपका आधार नंबर या फिर 28 अंकों वाला आधार नामांकन नंबर पूरा कर देगा। 

रिजर्व बैंक ने इस बारे में सभी बैंकों को आदेश जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक ने साथ ही बैंक अकाउंट के लिए आधार नंबर अनिवार्य भी बना दिया है। जब भी आप आधार नामांकन केंद्र पर आधार बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको आधार नामांकन नंबर दिया जाता है और उसके कुछ दिनों के बाद ही आधार नंबर आप दिया जाता है।
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रिजर्व बैंक ने अपने ताजा आदेश में केवाईसी नियमों मेंं संशोधन करते हुए कहा है कि अब से किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर ही उसका पहचान और आवासीय प्रमाण पत्र दोनों का काम करेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि हर व्यक्ति को आधार नंबर बनवा लेना चाहिए। आधार नंबर  UIDAI द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। बौंक खाता खोलने के लिए आधार के अलावा पैन या फॉर्म 60 भी देना जरूरी है। 

रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा जारी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के तहत सभी बैंकों को नए आदेश का पालन करना चाहिए। रिजर्व बैंक का ताजा आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश सभी तरह के बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता बगैरह पर लागू होगा। 

Rajanish Kant शनिवार, 21 अप्रैल 2018
पेंशनधारकों को बड़ी राहत, आधार नहीं होने पर पेंशन नहीं रोक सकते बैंक या डाकघर
ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशनधारकों को आधार पर बड़ी राहत दी है। संगठन ने सभी पेंशन देने वाले सभी  बैंकों और डाकघरों से कहा है कि अगर किसी पेंशनधारक का आधार नहीं है या फिर जिनकी अंगुलियों की छाप काम नहीं कर रही है, तो उसका मासिक पेंशन नहीं रोका जाए, बल्कि पहचान के लिए दूसरे तरीके अपनाये जाएं। हालांकि, संगठन ने सभी पेंशनधारकों से जल्द से जल्द आधार बनवाने की भी अपील की है।  

आपको बता दूं कि कुछ पेंशनधारकों की तरफ से ईपीएफओ को शिकायतें मिल रही थी कि बैंक या डाकघर उनसे उनका पेंशन देने के लिए उनका आधार मांग रहे हैं और आधार नहीं होने पर पेंशन देने से इनकार कर रहे हैं। 

ईपीएफओ ने बैंकों और डाकघरों से कहा है कि वे जरूरत पड़ने पर पेंशनधारकों की पहचान के लिए वे वैकल्पिक तरीकों को अपना सकते हैं। संगठन ने बैंकों और डाकघरों को भेजे सर्कुलर में  उन वैकल्पिक तरीकों का जिक्र किया गया है। इसमें बैंकों और डाकघरों से पेंशनधारकों को उनके आधार नामांकन नंबर और उनके जीवन प्रमाण पत्र को पहचान के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा गया है। जिन पेंशनधारकों के अंगुली के निशान काम नहीं कर रहे हैं, उनके सत्यापन के लिए बैंकों और डाकघरों को आइरिस स्कैनर की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही बैंकों और डाकघरों से लाचार पेंशनधारकों के लिए आधार नामांकन सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है ताकि कोई भी इंसान अपने पेंशन के हक से वंचित ना रहे। 

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Rajanish Kant बुधवार, 11 अप्रैल 2018
पैन को आधार से जोड़ने की आ गई नई आखिरी तारीख, जानें घर बैठे कैसे लिंक करें
पैन यानी स्थाई खाता संख्या को 12 अंकों वाले आधार से लिंक कराने की नई आखिरी तारीख का ऐलान हो गया है। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को 31 मार्च 2018 से बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दिया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। सीबीडीटी के आदेश में कहा गया  है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ायी जा रही है।  यह चौथी बार है, जब सीबीडीटी ने पैन को आधार से लिंक कराने की समयसीमा में बढ़ोतरी की है। 

समझा जाता है कि सीबीडीटी का ताजा आदेश सुप्रीम कोर्ट के इसी महीने आए आदेश के मद्देनजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को विभिन्न अन्य सेवाओं से जोड़ने की 31 मार्च की समयसीमा को बढ़ाने का आदेश दिया था। 
((पैन को आधार से जोड़ना इतना आसान है, कि आपको भरोसा नहीं होगा

आपको बता दूं कि 01 जुलाई 2017 से आयकरदाताओं को अपना आधार नंबर पैन नंबर (स्थायी खाता संख्या) से लिंक करना अनिवार्य बनाया गया है। सबसे पहले आयकरदाता को 31 अगस्त, 2017 तक आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख थी जिसे 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ाई गई। फिर कहा गया कि अभी भी कुछ करदाताओं ने अपना पैन नंबर, आधार नंबर से लिंक नहीं किया है। इसलिए  इन्हें लिंक करने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाई गई और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार से पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2018 कर दी गई है। 

जैसे कि आप सब जानते हैं कि आधार और पैन को लिंक नहीं करेंगे, तो आपका पैसों से जुड़ा हुआ बहुत सा काम नहीं हो पाएगा। अगर ये काम समय पर पूरे नहीं करेंगे, तो आपका पैन अमान्य हो जाएगा। यही नहीं, अगर आप पैन बनवाने जा रहे हैं तो वहां भी आपको आधार संख्या देना जरूरी होगा। तो, अगर आप अब तक किसी दिक्कतवश अपने पैन और आधार को नहीं जोड़ा है, तो आयकर विभाग आपके लिए यह काम काफी आसान बना दिया है। आप एसएमएस या फिर आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर घर बैठे भी अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं।  

-एसएमएस के माध्यम से आधार और पैन को आपस में कैसे लिंक करें: 
आधार से पैन को जोड़ने का तरीका- इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाना होगा। वहां बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन लिखें, फिर खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज दीजिए।

-Income Tax  की e-filing वेबसाइट पर जाकर कैसे पैन को आधार से लिंक करें:
आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home के जरिये बिना उस पर पंजीकरण कराए या यूजर नेम-पासवर्ड के इस्तेमाल के ही पैन को आधार से जोड़ने की आसान सुविधा शुरू की थी। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस, आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। उसकी बायीं तरफ लिंक आधार का एक विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही, आपके सामने चार जानकारी बढ़ने का विकल्प मिलेगा। एक में आपका पैन नंबर मांगेगा, दूसरे में आधार नंबर, तीसरे में आधार कार्ड पर लिखा आपका नाम और चौथे में कैप्चा इमेज में जो लिखा रहेगा, वो भरना पड़ेगा। तो, आधार से पैन जोड़ने का काम अब हो गया आसान, जल्दी से करने लें ये काम।  
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Rajanish Kant बुधवार, 28 मार्च 2018