Results for "पैन से आघार लिंक करने की आखिरी तारीख"
पैन को आधार से जोड़ने की आ गई नई आखिरी तारीख, जानें घर बैठे कैसे लिंक करें
पैन यानी स्थाई खाता संख्या को 12 अंकों वाले आधार से लिंक कराने की नई आखिरी तारीख का ऐलान हो गया है। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को 31 मार्च 2018 से बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दिया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। सीबीडीटी के आदेश में कहा गया  है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ायी जा रही है।  यह चौथी बार है, जब सीबीडीटी ने पैन को आधार से लिंक कराने की समयसीमा में बढ़ोतरी की है। 

समझा जाता है कि सीबीडीटी का ताजा आदेश सुप्रीम कोर्ट के इसी महीने आए आदेश के मद्देनजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को विभिन्न अन्य सेवाओं से जोड़ने की 31 मार्च की समयसीमा को बढ़ाने का आदेश दिया था। 
((पैन को आधार से जोड़ना इतना आसान है, कि आपको भरोसा नहीं होगा

आपको बता दूं कि 01 जुलाई 2017 से आयकरदाताओं को अपना आधार नंबर पैन नंबर (स्थायी खाता संख्या) से लिंक करना अनिवार्य बनाया गया है। सबसे पहले आयकरदाता को 31 अगस्त, 2017 तक आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख थी जिसे 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ाई गई। फिर कहा गया कि अभी भी कुछ करदाताओं ने अपना पैन नंबर, आधार नंबर से लिंक नहीं किया है। इसलिए  इन्हें लिंक करने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाई गई और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार से पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2018 कर दी गई है। 

जैसे कि आप सब जानते हैं कि आधार और पैन को लिंक नहीं करेंगे, तो आपका पैसों से जुड़ा हुआ बहुत सा काम नहीं हो पाएगा। अगर ये काम समय पर पूरे नहीं करेंगे, तो आपका पैन अमान्य हो जाएगा। यही नहीं, अगर आप पैन बनवाने जा रहे हैं तो वहां भी आपको आधार संख्या देना जरूरी होगा। तो, अगर आप अब तक किसी दिक्कतवश अपने पैन और आधार को नहीं जोड़ा है, तो आयकर विभाग आपके लिए यह काम काफी आसान बना दिया है। आप एसएमएस या फिर आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर घर बैठे भी अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं।  

-एसएमएस के माध्यम से आधार और पैन को आपस में कैसे लिंक करें: 
आधार से पैन को जोड़ने का तरीका- इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाना होगा। वहां बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन लिखें, फिर खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज दीजिए।

-Income Tax  की e-filing वेबसाइट पर जाकर कैसे पैन को आधार से लिंक करें:
आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home के जरिये बिना उस पर पंजीकरण कराए या यूजर नेम-पासवर्ड के इस्तेमाल के ही पैन को आधार से जोड़ने की आसान सुविधा शुरू की थी। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस, आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। उसकी बायीं तरफ लिंक आधार का एक विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही, आपके सामने चार जानकारी बढ़ने का विकल्प मिलेगा। एक में आपका पैन नंबर मांगेगा, दूसरे में आधार नंबर, तीसरे में आधार कार्ड पर लिखा आपका नाम और चौथे में कैप्चा इमेज में जो लिखा रहेगा, वो भरना पड़ेगा। तो, आधार से पैन जोड़ने का काम अब हो गया आसान, जल्दी से करने लें ये काम।  
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Rajanish Kant बुधवार, 28 मार्च 2018