बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सोनपेठ नागरी सहकारी बैंक मार्यदित, सोनपेठ, जिला-परभणी, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत सोनपेठ नागरी सहकारी बैंक मार्यदित, सोनपेठ, जिला- परभणी, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2025 के निदेश सं. NGP.DOS.SSM 3.No.S403/15-04-395 /2025-2026 के माध्यम से 30 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति तक, छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 30 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश को 30 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से 30 अप्रैल 2026 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।
4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त अवधि बढ़ाने और/या संशोधन का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।
(साभार- www.rbi.org.in)
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