बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान - अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 द्वारा सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को 9 मई 2019 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इस निदेश की अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया, जिसे पिछली बार दिनांक 4 सितंबर 2025 के निदेश DOR.MON/D-27/12.27.215/2024-25 के अंतर्गत 9 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, निदेश के परिचालन की अवधि को 9 दिसंबर 2025 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
2. तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश को 9 दिसंबर 2025 की कारोबार समाप्ति से 9 मार्च 2026 की कारोबार समाप्ति तक तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाता है, तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।
3. इस संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।
(साभार- www.rbi.org.in)
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