भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करना / हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
दिनांक 8 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S5379/16.13.300/2025-26 के माध्यम से निम्नलिखित आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए हैं तथा भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में दिनांक 11 नवंबर 2025 को प्रकाशित किया गया है:
| क्रम सं. | आरआरबी का नाम |
| 1 | आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक |
| 2 | गुजरात ग्रामीण बैंक |
| 3 | कर्नाटक ग्रामीण बैंक |
| 4 | मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक |
| 5 | महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक |
| 6 | ओडिशा ग्रामीण बैंक |
| 7 | राजस्थान ग्रामीण बैंक |
| 8 | उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक |
2. इसके अलावा, दिनांक 8 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S5377/16.13.300/2025-26 द्वारा निम्नलिखित उन्नीस पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया तथा भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में दिनांक 11 नवंबर 2025 को प्रकाशित किया गया है:
| क्रम सं. | पूर्ववर्ती आरआरबी का नाम |
| 1 | आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक |
| 2 | आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक |
| 3 | चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक |
| 4 | सप्तगिरि ग्रामीण बैंक |
| 5 | बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक |
| 6 | सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक |
| 7 | कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक |
| 8 | कर्नाटक ग्रामीण बैंक |
| 9 | मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक |
| 10 | मध्यांचल ग्रामीण बैंक |
| 11 | महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक |
| 12 | विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक |
| 13 | ओडिशा ग्राम्य बैंक |
| 14 | उत्कल ग्रामीण बैंक |
| 15 | राजस्थान मारुधरा ग्रामीण बैंक |
| 16 | बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
| 17 | बड़ौदा यू.पी. बैंक |
| 18 | आर्यावर्त बैंक |
| 19 | प्रथम यू.पी. ग्रामीण बैंक |
(साभार- www.rbi.org.in)
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