इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल का अधिक्रमण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के कामकाज के प्रबंधन के लिए श्री राजू एस. नायर, पूर्व उपाध्यक्ष, फेडरल बैंक को 'प्रशासक' नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक 'सलाहकारों की समिति' भी नियुक्त की है। सलाहकार समिति के सदस्य श्री मोहनन के. (पूर्व उप महाप्रबंधक, साउथ इंडियन बैंक) और श्री टी.ए. मोहम्मद सगीर (पूर्व उपाध्यक्ष, फेडरल बैंक) हैं।
बैंक की निरंतर खराब वित्तीय स्थिति और अभिशासन मानकों से उत्पन्न कतिपय महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण उपरोक्त कार्रवाई आवश्यक हो गई है। रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर जन सामान्य के सूचनार्थ प्रकाशित दिनांक 30 जुलाई 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2025-2026/807 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत इस बैंक को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं।
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((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
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