रिज़र्व बैंक – एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 – राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को शामिल करना
दिनांक 1 अक्तूबर 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (योजना) के दायरे में लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी।
2. इस विस्तार के साथ, इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विनियमित संस्थाएं शामिल होंगी:
ए) सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जिनकी जमा राशि पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि तक ₹50 करोड़ और उससे अधिक है।
बी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) जो (क) जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं; या (ख) जिनके पास ग्राहक इंटरफेस है, जिनकी आस्ति का आकार पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार ₹100 करोड़ और उससे अधिक है।
सी) योजना के अंतर्गत परिभाषित सभी प्रणालीगत प्रतिभागी।
डी) साख सूचना कंपनियाँ।
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
कोई टिप्पणी नहीं