बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश सं. DEL.DOS.EXG_SSM.No.S515/12-10-013/2022-2023 के माध्यम से 8 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 4 अप्रैल 2025 के निदेश सं. DOR.MON.D-01/12.28.115/2025-26 के माध्यम से बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 8 जुलाई 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश की वैधता अवधि को 8 जुलाई 2025 को कारोबार की समाप्ति से 8 अक्तूबर 2025 को कारोबार की समाप्ति तक अगले 3 माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त अवधि बढ़ाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।
4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
(साभार- www.rbi.org.in)
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