RBI ने लोकपावनी महिला सहकारी बैंक नियमिथा में पैसा रखने वालों को दिया झटका, अब पूरे पैसे नहीं निकाल पाएंगे खाताधारक

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 35 ए के तहत निर्देश - लोकपावनी महिला सहकारी बैंक नियमिथा, मांड्या



जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने निर्देश संदर्भ के तहत। सं. बीएलआर.डीओएस.एसएसएमएस.सं.एस628/09-01-242/2025-2026 दिनांक 29 जुलाई, 2025 ने लोकपावनी महिला सहकारी बैंक नियमिथा, मांड्या ("बैंक") को कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार, 30 जुलाई, 2025 को कारोबार की समाप्ति से, बैंक, आरबीआई की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई भी ऋण या अग्रिम राशि प्रदान या नवीनीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, धन उधार लेने और नई जमा राशि स्वीकार करने सहित कोई भी देयता नहीं लेगा, अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन में या अन्यथा कोई भुगतान वितरित या वितरित करने के लिए सहमत नहीं होगा, कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति को बेचेगा, स्थानांतरित करेगा या अन्यथा उसका निपटान करेगा, सिवाय इसके कि आरबीआई के 29 जुलाई, 2025 के निर्देश में अधिसूचित किया गया हो, जिसकी एक प्रति जनता के इच्छुक सदस्यों द्वारा अवलोकन के लिए बैंक की वेबसाइट/परिसर में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। बैंक की वर्तमान तरलता स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंक को जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते में रखी गई कुल शेष राशि में से अधिकतम ₹30,000/- (केवल तीस हज़ार रुपये) की निकासी की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उपरोक्त RBI निर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाराशियों के विरुद्ध ऋण सेट-ऑफ करने की अनुमति है। बैंक उक्त निर्देशों में निर्दिष्ट कुछ आवश्यक मदों जैसे कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि पर व्यय कर सकता है।

2. RBI ने हाल ही में बैंक के कामकाज में सुधार के लिए बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बातचीत की है। हालाँकि, पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बैंक द्वारा ठोस प्रयास न किए जाने के कारण, ये निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया।

3. पात्र जमाकर्ता, संबंधित जमाकर्ताओं की इच्छा के आधार पर और उचित सत्यापन के बाद, जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) से, उसी क्षमता और उसी अधिकार के साथ, ₹5,00,000/- (मात्र पाँच लाख रुपये) की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, जैसा कि DICGC अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत लागू है। जमाकर्ता अधिक जानकारी के लिए बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। विवरण DICGC की वेबसाइट www.dicgc.org.in पर भी देखे जा सकते हैं।

4. RBI द्वारा उपरोक्त निर्देशों के जारी होने को RBI द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक उक्त निर्देशों में निर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। RBI बैंक की स्थिति की निगरानी करता रहेगा और परिस्थितियों और जमाकर्ताओं के हित में, आवश्यकतानुसार, इन निर्देशों में संशोधन सहित आवश्यक कार्रवाई करेगा।

5. ये निर्देश 30 जुलाई, 2025 को कारोबार बंद होने से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन होंगे। 

(साभार- www.rbi.org.in)

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