भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार देने की पद्धतियों के कारण एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:
एनबीएफसी का नाम/विवरण | सेवा प्रदाता (मोबाइल ऐप) का नाम |
एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड (पहले अभिषेक सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पंजीकृत कार्यालय का पता: शॉप नंबर 42, सिटी मॉल, लिंक रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र – 400053 सीओआर सं.: बी-13.01712 दिनांकित 2 जून 2015 | वीकैश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (वीरुपी) एक्सएनपी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यारलुंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड शिनरुई इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड यूथिंकिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पैसाएक्सएल फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड संथुस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सुपरस्वीट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड मोंटोया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ओमलेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड मैजिक डेटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड मैजिक बर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड मेटवे नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड मोबिक्रेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (कैशक्रेड) मैड-एलिफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इंट्रेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लार्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (मनीटैब) हुइडाटेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हिगेकी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जीएनएसए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ग्रीनहिल्स टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड फ्रेंडनार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मित्रकैश) फिनबस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (आईरुपी) क्रैस्ट स्टार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड डैमकोटेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बाइटू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कॉमिन नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ऐसपर्ल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अलीयेये नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडोन्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड टेक्नोलोसेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
अतः, उपरोक्त कंपनी, इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथा परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) का कारोबार नहीं करेगी।
उक्त सीओआर को रिज़र्व बैंक द्वारा निरस्त किया गया है क्योंकि कंपनी ने अपने डिजिटल उधार परिचालन में आरबीआई के वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया, जिसमें कंपनी ने अपने मुख्य निर्णय लेने वाले कार्यों यथा ऋण मूल्यांकन, ब्याज दर का निर्धारण और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) सत्यापन को सेवा प्रदाता (एसपी) को आउटसोर्स किया और यह एसपी के संबंध में समुचित सावधानी बरतने में विफल रही।
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
कोई टिप्पणी नहीं