बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे - निदेशों को वापस लिया जाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-23 के माध्यम से डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को छह महीने के लिए निदेश जारी किए थे। उक्त निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
2. बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा 16 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से ‘डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे’ को जारी किए गए उक्त निदेशों को वापस लिया जाता है।
(साभार: www.rbi.org.in)
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