भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमरनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात का दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमरनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात का दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 15 दिसंबर 2025 (सोमवार) से लागू होगी। अमरनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात की सभी शाखाएँ 15 दिसंबर 2025 से दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
(साभार- www.rbi.org.in)
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