RBI से प्रतिबंध झेल रहे रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा करने वालों को राहत नहीं

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना



भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 3 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-56/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश, दिनांक 6 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON.D-88/12.28.115/2024-25 के अनुसार बैंक पर 8 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से 8 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. इन निदेशों की वैधता को बढ़ाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।

(साभार- www.rbi.org.in)

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