रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार पद्धतियों के कारण ज़ाव्रोन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:
एनबीएफ़सी का नाम | पंजीकृत कार्यालयीन पता | सीओआर सं. | सीओआर की तारीख | सेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप का नाम |
ज़ाव्रोन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड | प्लॉट नं.125, सीताबर्डी, महाराजबाग रोड, नागपुर, महाराष्ट्र – 440012 | एन-13.02268 | 3 अगस्त 2018 | अजया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (रुपीमैक्स), बिनानेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोकार्ड इंडिया टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ट्रुथिघ फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, जेसीफ्लैश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (फ्लैशकैश), ग्रैडलेन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, कैश बुल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (कैश बुल), ओनियन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड (कैश मामा), टीवाईटीओ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (टाइटोकैश), क्रेजीरुपी और जिंकैश। |
अतः उक्त कंपनी, इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफ़आई) का कारोबार नहीं करेगी।
आरबीआई ने सीओआर रद्द कर दिया है क्योंकि:
कंपनी ने ऋण मूल्यांकन, ऋण संवितरण, ब्याज दर निर्धारण के साथ-साथ केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया जैसे मूल निर्णयन कार्यों को आउटसोर्स करके अपने डिजिटल उधार परिचालन में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग की आचार संहिता पर जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।
कंपनी न केवल ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) की क्षमता, सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण, अंतिम लाभार्थी मालिकों, राष्ट्रीयता/शेयरधारिता पैटर्न आदि का आकलन करने के लिए उचित जांच करने में विफल रही, बल्कि ग्राहक डेटा की गोपनीयता/सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एलएसपी द्वारा अपनाई गई सुरक्षा प्रथाओं/नियंत्रण प्रक्रियाओं की आवधिक समीक्षा करने में भी विफल रही।
कंपनी ने अपने ग्राहकों को स्थानीय भाषा में ऋण करार और स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न कराकर आरबीआई के उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।
(साभार: rbi.org.in)
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