RBI से दि महाभैरब कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के खाताधारकों को राहत नहीं

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेज़पुर (असम) – अवधि बढ़ाना



भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 के अंतर्गत दिनांक 12 अक्तूबर 2023 के निदेश GWH.DOS.ADM.No.S163/01.10.101/2023-24 द्वारा दि महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेज़पुर (असम) को 12 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया और पिछली बार इसे दिनांक 10 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-02/12.22.804/2024-25 द्वारा 12 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 12 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

2. तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक उपर्युक्त निदेश की वैधता अवधि को दिनांक 12 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से 12 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जोकि समीक्षाधीन होगा।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

(साभार- www.rbi.org.in)

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