बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई (गुजरात)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश AMD.DOS.SSM.No.S1561/11-03-203/2022-2023 द्वारा श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई को 3 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेश जारी किया था, जिसे पिछली बार दिनांक 29 अगस्त 2023 के निदेश DOR.MON/D-62/12.21.203/2023-24 द्वारा 2 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 2 दिसंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाए।
3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को 2 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 2 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह के लिए बढ़ाता है और ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।
4. संदर्भाधीन निदेशों के अन्य नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी।
(साभार: www.rbi.org.in)
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