देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) शाखा एक ही शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं या कार्यालयों या विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के साथ साथ शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने के मामले में बहुत बड़ी राहत दी है।
अभी तक इसके लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को आरबीआई से पूर्व मंजूरी लेनी होती थी, लेकिन अब इस काम के लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को आरबीआई की पूर्व मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अभी भी इस काम के लिए डीसीसीबी को कई पूर्व शर्तों का ध्यान रखना होगा। आरबीआई ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। दिशा-निर्देश लागू भी हो गया है। आप दिशा-निर्देश को हुबहू पढ़ सकते हैं-
जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण तथा डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने संबंधी दिशानिर्देश
दिनांक 29 सितंबर, 2020 के बैंककारी विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में किए गए संशोधन के अनुसरण में, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नया स्थान खोलने / एटीएम स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है । तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के अनुसार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 11 अगस्त 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं. 63/19.51.052/2022-23 के तहत जारी किए गए थे।
2. इस संबंध में, आरबीआई को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही क्षेत्र के भीतर शाखाओं के स्थानांतरण और अलाभकारी शाखाओं को बंद करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगते हुए संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।
3. मामले की जांच करने पर, डीसीसीबी द्वारा उसी शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में अपेक्षित स्पष्टीकरण जारी करने और डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि अनुबंध-1 में संलग्न है।
प्रारंभ
4. ये दिशा-निर्देश इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।
प्रयोज्यता
5. यह परिपत्र सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू है।
(मनोरंजन पाढ़ी)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्न: अनुबंध - 1 & 2
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(साभार- www.rbi.org.in)
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