RBI ने इंड बैंक हाउसिंग का पंजीकरण रद्द कर दिया, जानें इसका मतलब क्या हुआ

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक एचएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी  का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. सं.कंपनी का नामपंजीकृत कार्यालयीन पतापंजीकरण प्रमाणपत्र सं.प्रमाणपत्र जारी करने की तारीखप्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
1इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेडतीसरी मंजिल, 480 अन्ना सलई, नंदनम, चेन्नै, तमिलनाडु – 60003501.0023.0116 अगस्त 200121 सितंबर 2023

इस प्रकार, उपरोक्त कंपनी क्रमशः राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथापरिभाषित, न तो आवास वित्त संस्थान का और न ही गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करेगी।

(साभार: www.rbi.org.in)

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