उद्योगों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की वृद्धि दर में कमी- RBI


बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – अप्रैल 2023

अप्रैल 20231 महीने के लिए 40 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़ें, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 93 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण2 में अप्रैल 2023 में 16.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 11.4 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

  • अप्रैल 2023 में कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण बढ़कर 16.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हुआ, जबकि एक वर्ष पहले यह 10.6 प्रतिशत था।

  • अप्रैल 2023 में उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में 7.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि यह अप्रैल 2022 में 8.0 प्रतिशत थी। आकार के अनुसार देखें तो, बड़े उद्योग को प्रदत्त ऋण में एक वर्ष पहले के 1.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 5.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। मध्यम उद्योगों ऋण संवृद्धि में एक वर्ष पहले के 53.7 प्रतिशत की तुलना में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को प्रदत्त ऋण में अप्रैल 2023 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि (एक वर्ष पहले 29.8 प्रतिशत) दर्ज की गई।

  • प्रमुख उद्योगों में, ‘मूल धातु और धातु उत्पादों’ एवं ‘पेट्रोलियम, कोयला उत्पादों और परमाणु ईंधनों’ हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) अप्रैल 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ी। ‘रसायन और रासायनिक उत्पादों’, ‘खाद्य प्रसंस्करण’, ‘अवसंरचना’ एवं ‘कपड़ा’ की ऋण संवृद्धि में गिरावट आई।

  • सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में वृद्धि एक वर्ष पहले के 11.2 प्रतिशत से अप्रैल 2023 में बढ़कर 21.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)’ और ‘व्यापार’ को प्रदत्त ऋण में सुधार की वजह से थी।

  • वैयक्तिक ऋण में एक वर्ष पहले के 14.4 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल 2023 में 19.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसकी मुख्य वजह ‘आवास ऋण’ और ‘वाहन ऋण’ थीं।

 

1 आंकड़ें माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

2 खाद्येतर ऋण के आंकड़ें माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा – 42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।


(साभार- www.rbi.org.in)

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