RBI ने सात NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया


भारतीय रिज़र्व बैंक ने सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र.कंपनी का नामपंजीकृत कार्यालयीन पतापंजीकरण प्रमाणपत्र सं.प्रमाणपत्र जारी करने की तारीखप्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
1कूर्ग टी कंपनी लिमिटेडनंबर 31, देवी थिएटर के पास, 5वीं मेन रोड, श्रीरामपुरम, बैंगलोर, कर्नाटका - 560 02102.0004506 मार्च 199820 अप्रैल 2023
2त्रिमूर्ति फिनवेस्ट लिमिटेडसंजय हाइट्स, राजस्व कॉलोनी के सामने, फ्लैट नंबर ए/102, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ - 495001बी-03.0012927 अगस्त 200424 अप्रैल 2023
3ईस्ट वेस्ट फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेडसंजय हाइट्स, राजस्व कॉलोनी के सामने, फ्लैट नंबर ए/102, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ - 495001बी-03.0016120 दिसंबर 200224 अप्रैल 2023
4जे.वी मोदी सिक्योरिटीज लिमिटेड514, लसुलदिया मोरी, देवास नाका, ए.बी. रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001बी-03.0013305 दिसंबर 200024 अप्रैल 2023
5के के पटेल फाइनेंस लिमिटेडपहली मंजिल, 512, न्यू मोहन नगर, थाटीपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश - 47400503.0008817 जुलाई 199924 अप्रैल 2023
6पूर्वी फिनवेस्ट लिमिटेडसंजय हाइट्स, राजस्व कॉलोनी के सामने, फ्लैट नंबर ए/102, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ - 495001बी-03.0016421 मार्च 200524 अप्रैल 2023
7जेनफिन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेडनंबर 9, मंजुश्री, भाग 5, चौथी मंजिल, वेस्ट लिंक रोड, मल्लेश्वरम, बैंगलोर, कर्नाटका - 560 003बी-02.0015213 अगस्त 201526 अप्रैल 2023

अतः उपर्युक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के तहत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेंगी।

(साभार- www.rbi.org.in)

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