RBI ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को झटका दिया


बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 एके तहत निर्देश की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निर्देशों की वैधता अवधि को तीन (03) महीना बढ़ाकर 28 अप्रैल 2023 से 27 जुलाई 2023 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 (ए) के अंतर्गत जारी 28 जनवरी 2022 के निर्देश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/2021-22 के तहत 28 जनवरी 2022 से निर्देशाधीन है।

2. उपर्युक्त निर्देश को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसकी वैधता अवधि को 24 अप्रैल 2023 के निर्देश DOR.MON.No.D-14/12.28.007/2023-24 के माध्यम से अगले तीन (03) महीने की अवधि अर्थात 28 अप्रैल 2023 से 27 जुलाई 2023 तक बढ़ाया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। 24 अप्रैल 2023 के निर्देश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निर्देशों को जारी करने का यह आशय नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

(साभार: www.rbi.org.in)

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