भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित ऋण व्यवहारों के कारण मेसर्स राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:
क्र. सं. | एनबीएफ़सी का नाम | पंजीकृत कार्यालयीन पता | सीओआर सं. | सीओआर जारी करने की तारीख | सेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप का नाम |
1 | राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड | आर दत्ता मार्केट, दूसरी मंजिल, ए.टी. रोड, गुवाहाटी, असम – 781001 | बी.08.00128 | 16 अक्तूबर 2000 | हेलो लोन, क्रेडिटहब, कोको कैश, फ्लैश लोन, ब्रिज लोन, क्रेजी बी, क्रेडिट वॉलेट, कैशटीएम, यूयू कैश, रुपी प्लस, क्रेडिट रुपी, कैश डैडी, गेट रुपी, कैशिन, क्रेडिट क्लब और रुपी बस। |
अतः उपर्युक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफ़आई) का कारोबार नहीं करेगी।
आउटसोर्सिंग और अन्य पक्ष के ऐप के माध्यम से डिजिटल ऋण के परिचालन में उचित व्यवहार संहिता संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन, जिसे सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक माना गया, के कारण उपर्युक्त कंपनी के सीओआर को निरस्त कर दिया गया है। कंपनी अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित वर्तमान नियमों का भी अनुपालन नहीं कर रही थी और ऋण वसूली उद्देश्यों के लिए ग्राहकों के अनुचित उत्पीड़न का सहारा लिया था।
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