RBI ने लखनऊ के लखनऊ अर्बनकोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी की अवधि बढ़ाई




बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित
35 ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना – लखनऊ अर्बनको-ऑपरेटिव बैंक
लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 जनवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक अगले तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया है तथा ये समीक्षाधीन होंगे। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S256/10-03-556/2022-23 द्वारा 28 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया है।

दिनांक 28 जनवरी 2023 तक के लिए जारी निदेश की वैधता अवधि को दिनांक 25 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-66/12.28.009/2022-23 द्वारा 29 जनवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक अगले तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया गया है तथा ये समीक्षाधीन होंगे। दिनांक 25 जनवरी 2023 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।

(साभार: www.rbi.org.in)

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