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अब पेंशनधारक के घर से जीवन प्रमाण पत्र लाएगा बैंक

अब पेंशनधारक के घर से जीवन प्रमाण पत्र लाएगा बैंक

Rajanish Kant शुक्रवार, 31 जनवरी 2020
Facility of Life Certificate by banks from the doorstep of the pensioners
The Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension and Pensioners’ Welfare (DoPPW), has taken a landmark step to make life easier for senior citizens to submit their Annual Life Certificate for continued pension. The Department vide its circular no. 12/4/2020-P&PW(C)-6300, dated 17.01.2020 has issued directions to all the Pension Disbursing Banks to send SMSs/Emails to all their pensioners on 24th October, 1st November, 15th November and 25th November every year reminding them to submit their Annual Life Certificates by 30th November.
The Department for stricter monitoring in order to ensure that no pensioners are left out, directed all Pension Disbursing Banks to make an exception list as on 1st December every year of those pensioners who fail to submit their Life Certificate and issue another SMS/Email to them for submitting the Life Certificate. The bank in addition will also ask such pensioners through SMS/Email as to whether they are interested in submission of Life Certificate through a chargeable doorstep service, the charge not exceeding Rs.60/-.
The Central Pension Processing Cells (CPPC) of the Pension Disbursing Banks shall now be duty bound to submit a report to DoPPW in the month of January, February & March respectively, indicating the total number of pensioners who have not given their Life Certificate along with a breakup of the Certificates submitted physically and through Digital means.
The above is a landmark step from the side of the Central Government showing due care for pensioners. This step is in addition to the order issued recently dated 18.07.2019 vide which all pensioners age 80 years and above have been given an exclusive window to submit their Life Certificate w.e.f. 1st October every year instead of 1st November every year.
(साभार- पीआईबी )
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Rajanish Kant
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Rajanish Kant बुधवार, 9 अक्तूबर 2019
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Rajanish Kant गुरुवार, 25 जुलाई 2019
दुकानदार, किसान, सेना, और पुलिस बलों के फायदे की खबर #Pension #Modi #Kisan

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Rajanish Kant रविवार, 2 जून 2019
पहली बार किसानों के लिए पेंशन स्कीम की शुरुआत

एनडीए सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में करोड़ों किसानों को पेंशन की कवरेज प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला

तीन वर्षों में पांच करोड़ परिवारों का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए पेंशन योजना

यह योजना पीएम-किसान मौद्रिक सहायता के अतिरिक्त होगी, आर्थिक बोझ घटाएगी और व्यापक दक्षता का मार्ग प्रशस्त करेगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना को मंजूरी दी गई है। यह ऐतिहासिक निर्णय देश भर के किसानों को सशक्त बनाएगा। यह अग्रणी योजना राष्ट्र को अनाज मुहैया कराने के लिए दिन-रात मेहनत करने वाले हमारे परिश्रमी किसानों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। आजादी के बाद यह पहला मौका है, जब किसानों के लिए पेंशन कवरेज की परिकल्पना की गई है।
अनुमान है कि प्रारंभिक तीन वर्षों में पांच करोड़ छोटे और सीमांत किसान इससे लाभांवित होंगे। केन्द्र सरकार इस योजना के अंतर्गत परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा कवर मुहैया कराने हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए अपने अंशदान के रूप में 10774.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगी।
इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
यह देश भर के छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
इसमें प्रारंभिक आयु 18 से 40 वर्ष है और 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रूपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन देने का प्रावधान है।
उदाहरण के लिए लाभार्थी किसान को 29 वर्ष की प्रवेश आयु में 100 रुपये प्रतिमाह का अंशदान करना अपेक्षित है। केंद्र सरकार भी पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि पेंशन निधि में जमा कराएगी।

अंशदानकर्ता की पेंशन लेने के दौरान मृत्यु होने के बाद एसएमएफ लाभार्थी की पत्नी/पति परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की 50 प्रतिशत पेंशन राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। बशर्ते कि वे इस योजना के पहले से ही एसएमएफ लाभार्थी न हों। अगर अंशदानकर्ता की मृत्यु अंशदान अवधि को दौरान हो जाती है तो उसके पत्नी/पति के सामने नियमित अंशदान भुगतान द्वारा योजना को जारी रखने का विकल्प खुला होगा।

योजनाओं के बीच सामंजस्य, किसानों के लिए समृद्धि

इस योजना की दिलचस्प बात यह है कि किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना से प्राप्त लाभ से सीधे ही इस योजना में अपना मासिक अंशदान करने का विकल्प चुन सकता है। एक अन्य विकल्प यह भी है कि कोई भी किसान मैती’ के तहत कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से पंजीकरण कराकर भी अपने मासिक अंशदान का भुगतान कर सकता है।

मुख्य वायदे पूरे किए, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाया-
आजादी के 70 साल बाद तक किसानों को इस तरह की कवरेज प्रदान करने के बारे में कभी विचार तक नहीं किया गया।  2019 के संसदीय चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार इस तरह का विचार सामने रखा, जिसकी प्रतिध्वनि देश भर में सुनाई दी। इस योजना का उल्लेख भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किया गया था और नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही इसे साकार कर दिया गया।  
(साभार- पीआईबी)
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Rajanish Kant शनिवार, 1 जून 2019
दुकानदार, खुदरा कारोबारी, स्व-रोजगार करने वालों को मोदी सरकार की सौगात #Pension #Modi #Businessman
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में दुकानदार, खुदरा कारोबारी, स्व-रोजगार करने वालों को सौगात दी है। सरकार ने सबको सामाजिक सुरक्षा मूल मंत्र पर आगे बढ़ते हुए दुकानदार, खुदरा कारोबारी, स्व-रोजगार करने वालों के लिए पेंशन स्कीम शुरू करने की मंजूरी दी है। सरकार ने कहा है कि देश में उद्योग-धंधों की समृद्ध परंपरा रही है और साथ ही देश के विकास में भी कारोबारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए उनकी सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। 

 > स्कीम की खास बात:
-स्कीम के तहत 60 साल के बाद कारोबारी को मरते दम तक हर महीने 3000 रुपए पेंशन की गारंटी
-18-40 साल उम्र वाले कारोबारी स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं
-वैसे खुदरा कारोबारी जिनका जीएसटी टर्नओवर सालाना डेढ़ करोड़ से कम है, उनको ही स्कीम का फायदा 
मिलेगा
-इस स्कीम से 3 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा
-इस स्कीम का फायदा देश के 3 लाख 25 हजार से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर ( CSC) से उठा सकते हैं
-नजदीकी CSC की जानकारी के लिए http://locator.csccloud.in/पर क्लिक करें
-इस स्कीम के तहत खाता खुलवाने वाला जितना योगदान देगा, सरकार भी बराबर पैसों का योगदान देगी, मसलन, अगर इस स्कीम के तहत कोई 29 साल का व्यक्ति खाता खुलवाता है और उसे हर महीने 100 रुपए पड़ते हैं तो सरकार भी हर महीने 100 रुपए का योगदान करेगी। 

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