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दुकानदार, खुदरा कारोबारी, स्व-रोजगार करने वालों को मोदी सरकार की सौगात #Pension #Modi #Businessman
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में दुकानदार, खुदरा कारोबारी, स्व-रोजगार करने वालों को सौगात दी है। सरकार ने सबको सामाजिक सुरक्षा मूल मंत्र पर आगे बढ़ते हुए दुकानदार, खुदरा कारोबारी, स्व-रोजगार करने वालों के लिए पेंशन स्कीम शुरू करने की मंजूरी दी है। सरकार ने कहा है कि देश में उद्योग-धंधों की समृद्ध परंपरा रही है और साथ ही देश के विकास में भी कारोबारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए उनकी सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। 

 > स्कीम की खास बात:
-स्कीम के तहत 60 साल के बाद कारोबारी को मरते दम तक हर महीने 3000 रुपए पेंशन की गारंटी
-18-40 साल उम्र वाले कारोबारी स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं
-वैसे खुदरा कारोबारी जिनका जीएसटी टर्नओवर सालाना डेढ़ करोड़ से कम है, उनको ही स्कीम का फायदा 
मिलेगा
-इस स्कीम से 3 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा
-इस स्कीम का फायदा देश के 3 लाख 25 हजार से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर ( CSC) से उठा सकते हैं
-नजदीकी CSC की जानकारी के लिए http://locator.csccloud.in/पर क्लिक करें
-इस स्कीम के तहत खाता खुलवाने वाला जितना योगदान देगा, सरकार भी बराबर पैसों का योगदान देगी, मसलन, अगर इस स्कीम के तहत कोई 29 साल का व्यक्ति खाता खुलवाता है और उसे हर महीने 100 रुपए पड़ते हैं तो सरकार भी हर महीने 100 रुपए का योगदान करेगी। 

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Rajanish Kant शनिवार, 1 जून 2019
रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट के बाद की तैयारी#NPS #PF #PPF #APY #PMSYMY...

रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट के बाद की तैयारी#NPS #PF #PPF #APY #PMSYMY...

Rajanish Kant सोमवार, 20 मई 2019
#Pension स्कीम: अटल पेंशन, NPS और PMSYM में से सबसे सही कौन?

#Pension स्कीम: अटल पेंशन, NPS और PMSYM में से सबसे सही कौन?

Rajanish Kant शनिवार, 23 फ़रवरी 2019
#Pension स्कीम: ₹15,000 तक की मंथली इनकम वालों के लिए पेंशन स्कीम

#Pension स्कीम: ₹15,000 तक की मंथली इनकम वालों के लिए पेंशन स्कीम

Rajanish Kant रविवार, 10 फ़रवरी 2019
15 फरवरी से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ सकेंगे असंगठित क्षेत्र के कामगार
श्रम मंत्रालय ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के 40 वर्ष तक की आयु के कामगार 15 फरवरी से ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) योजना से जुड़़ सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी है। 


योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी।



वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 में इस योजना की घोषणा की है। योजना का उद्देश्य 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन उपलब्ध कराना है।



गोयल ने कहा कि इस योजना से अगले पांच साल में 10 करोड़ कामगारों के योजना से जुड़ने की उम्मीद है। इसके लिये अंतरिम बजट में 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उन्होंने बजट में कहा था कि योजना को चालू वित्त वर्ष से ही लागू कर दिया जायेगा।



प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जायेगी। इस योजना के तहत योजना से जुड़ने वाले कामगारों को बहुत ही छोटी राशि हर महीने पेंशन योजना में जमा करनी होगी। इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी।



श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, "योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन 2019 होगा। यह योजना 15 फरवरी 2019 से प्रभावी होगी ... असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार 15 फरवरी या उसके बाद इस योजना को चुन सकते हैं।" 



योजना के साथ 18 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को 55 रुपये मासिक राशि जमा करनी होगी। इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी। अधिक उम्र में योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति का मासिक अंशदान भी बढ़ता चला जायेगा।



योजना से 29 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को 100 रुपये मासिक अंशदान करना होगा जबकि 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को योजना अपनाने पर 200 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होगा। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने तक अंशदान करना होगा। 



यह योजना रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्‍शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के अनेक अन्‍य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कवर करेगी। 



हालांकि, असंगठित क्षेत्र के ऐसे कामगार इस योजना के लिए पात्र नही होंगे जो कि राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या फिर कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत आते हैं। ऐसे श्रमिक जो आयकर देते हैं, वे भी पात्र नहीं होंगे।



अधिसूचना में कहा गया है कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से जुड़ने के लिए श्रमिक की आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही श्रमिक के पास आधार संख्या और बचत खाता भी होना चाहिए।



यह योजना असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 के तहत लाई गई है। योजना को चलाने के लिये केन्द्र सरकार एक पेंशन कोष स्थापित करेगी। योजना में यह भी प्रावधान होगा कि यदि कोई कामगार नियमित रूप से अंशदान करता रहा है और किसी वजह से बाद में उसकी मृत्यू हो जाती है तो उसकी पत्नी योजना को आगे बढ़ाने की पात्र होगी। वह आगे नियमित रूप से योजना में अंशदान कर सकती है। 



लाभार्थी की पत्नी अथवा पति अंशदाता की मृत्यू होने पर योजना से यदि बाहर होना चाहते हैं तो वह किये गये कुल अंशदान पर ब्याज सहित पूरी राशि को प्राप्त कर सकते हैं और योजना से बाहर हो सकते हैं। योजना के लाभार्थी के स्थायी रूप से अपंग होने की स्थिति में भी उसके पति अथवा पत्नी योजना को आगे जारी रख सकते हैं अथवा बाहर हो सकते हैं। 



अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मृत्यू होने की स्थिति में उसकी पत्नी अथवा पति पेंशन की हकदार होगी और उसे पेंशन राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।



(सौ. पीटीआई भाषा)
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