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RBI ने बहादुर चंद इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट पर भारी भरकम जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना


भारतीय रिज़र्व बैंक ने बहादुर चंद इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा, बहादुर चंद इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (कंपनी) पर "मूल निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016" के कतिपय प्रावधानों और "एनबीएफसी क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे" संबंधी निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹30.00 लाख (तीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2021 को कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में कंपनी का सांविधिक निरीक्षण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट, पर्यवेक्षी पत्र और उससे संबंधित सभी संबंधित पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, (i) आउटसोर्सिंग पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का अनुपालन करने, (ii) आईटी कार्यनीति समिति पर एक स्वतंत्र निदेशक/मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ)/मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) को नियुक्त करने और (iii) 31 मार्च 2021 तक की स्थिति के संदर्भ में अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में समायोजित निवल मालियत (एएनडब्ल्यू) के घटकों और अन्य संबंधित जानकारी प्रकट करने में कंपनी की विफलता का पता चला। उक्त के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों, जैसा कि उसमें कहा गया है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर कंपनी के उत्तर पर विचार करने, इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों की जांच के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शनिवार, 14 जनवरी 2023
नई दिल्ली के Ramgarhia Co-operative Bank के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर


बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था।

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश 6 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON/D-54/12.28.115/2022-23 के अनुसार बैंक पर दिनांक 8 अप्रैल 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

3. इन निदेशों की वैधता को बढ़ाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।

 (साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant सोमवार, 9 जनवरी 2023