Results for "ईपीएफओ"
नौकरीपेशा लोगों के लिए झटका, PF पर 5 साल में सबसे कम ब्याज मिलेगा
सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पीएफ पर ब्याज दर अधिसूचित कर दिया है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पीएफ अकाउंट पर 8.55 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलेगा, जो कि पिछले 5 साल में सबसे कम है। इस तरह से पिछले वित्त वर्ष यानी 2016-17 के मुकाबले 0 .10% कम ब्याज मिलेगा। 


-वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भविष्य निधि
(पीएफ) पर सालाना 8.55% ब्याज 
पीएफ पर पांच साल में मिलने वाला सबसे 
कम ब्याज है। 2016-17 के मुकाबले 0 .10%
कम मिलेगा ब्याज
वित्त वर्ष             सालाना ब्याज (%)
2013-14                    8.75
2014-15                    8.75
2015-16                    8.80
2016-17                    8.65
2017-18                    8.55

आपको बता दूं कि ईपीएफओ की सर्वोच्च नीति निर्माता संस्था सीबीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी) ने 21 फरवरी 2018 की बैठक में पीएफ पर वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सालाना ब्याज दर 8.55 प्रतिशत की सिफारिश की थी। इस पर अंतिम फैसला सरकार को लेना था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव (12 मई, 2018) की वजह से सरकार इस ब्याज दर को अधिसूचित नहीं कर रही थी। अब विधान सभा चुनाव के बाद सरकार ने नई ब्याज दर अधिसूचित कर दी।

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म्युचुअल फंड के बदल गए नियम, बदलाव से निवेशकों को फायदा या नुकसान, जानें विस्तार से  
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Rajanish Kant रविवार, 27 मई 2018
पेंशनभोगी अब 'उमंग एप' से जान सकेंगे अपने पासबुक की डीटेल्स, EPFO ने शुरू की नई सेवा
ईपीएफओ ने उमंग एप के जरिए पेंशनभोगियों के लिए ‘व्‍यू पेंशन पासबुक’ सेवा शुरू की 
अपने सदस्‍यों अथवा हितधारकों को विभिन्‍न तरह की ई-सेवाएं मुहैया कराने वाले कर्मचारी भविष्‍य नि‍धि संगठन (ईपीएफओ) ने अब ‘उमंग एप’ के जरिए एक नई सेवा शुरू की है। ‘व्‍यू पासबुक’ विकल्‍प को क्लिक करने पर संबंधित पेंशनभोगी को पीपीओ नंबर और अपने जन्‍मदिन को दर्ज करना पड़ता है। इन जानकारियों का सफल सत्‍यापन हो जाने के बाद संबंधित पेंशनभोगी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद ‘पेंशनर पासबुक’ संबंधित पेंशनभोगी के विवरण जैसे कि उसके नाम, जन्‍मदिन और उसके खाते में डाली गई पिछली पेंशन रकम से संबंधित जानकारियां दर्शाने लगेगी। वित्त वर्ष के हिसाब से संपूर्ण पासबुक विवरण डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्‍ध है।
ईपीएफओ की जो अन्‍य ई-सेवाएं उमंग एप के जरिए पहले से ही उपलब्‍ध हैं उनमें कर्मचारी केन्द्रित सेवाएं (ईपीएफ पासबुक को देख पाना, क्‍लेम करने की सुविधा, क्‍लेम पर नजर रखने की सुविधा), नियोक्‍ता केन्द्रित सेवाएं (प्रतिष्‍ठान की आईडी के जरिए भेजी गई रकम का विवरण प्राप्‍त करना, टीआरआरएन की ताजा स्थिति से अवगत होना), सामान्‍य सेवाएं (प्रतिष्‍ठान को सर्च करें, ईपीएफओ कार्यालय को सर्च करें, अपने क्‍लेम की ताजा स्थिति से अवगत हों, एसएमएस के जरिए खाते का विवरण प्राप्‍त करना, मिस्‍ड कॉल देकर खाते का विवरण प्राप्‍त करना), पेंशनभोगियों को दी जाने वाली सेवाएं (जीवन प्रमाण को अद्यतन करना) और ई-केवाईसी सेवाएं (‘आधार’ से जोड़ना) शामिल हैं।
स्रोत-पीआईबी

Rajanish Kant गुरुवार, 3 मई 2018
कंपनी ने नहीं जमा किया आपका PF,तो ऐसे मिलेगी जानकारी


कंपनी ने नहीं जमा किया आपका PF,तो ऐसे मिलेगी जानकारी

Rajanish Kant बुधवार, 25 अप्रैल 2018
पेंशनधारकों को बड़ी राहत, आधार नहीं होने पर पेंशन नहीं रोक सकते बैंक या डाकघर
ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशनधारकों को आधार पर बड़ी राहत दी है। संगठन ने सभी पेंशन देने वाले सभी  बैंकों और डाकघरों से कहा है कि अगर किसी पेंशनधारक का आधार नहीं है या फिर जिनकी अंगुलियों की छाप काम नहीं कर रही है, तो उसका मासिक पेंशन नहीं रोका जाए, बल्कि पहचान के लिए दूसरे तरीके अपनाये जाएं। हालांकि, संगठन ने सभी पेंशनधारकों से जल्द से जल्द आधार बनवाने की भी अपील की है।  

आपको बता दूं कि कुछ पेंशनधारकों की तरफ से ईपीएफओ को शिकायतें मिल रही थी कि बैंक या डाकघर उनसे उनका पेंशन देने के लिए उनका आधार मांग रहे हैं और आधार नहीं होने पर पेंशन देने से इनकार कर रहे हैं। 

ईपीएफओ ने बैंकों और डाकघरों से कहा है कि वे जरूरत पड़ने पर पेंशनधारकों की पहचान के लिए वे वैकल्पिक तरीकों को अपना सकते हैं। संगठन ने बैंकों और डाकघरों को भेजे सर्कुलर में  उन वैकल्पिक तरीकों का जिक्र किया गया है। इसमें बैंकों और डाकघरों से पेंशनधारकों को उनके आधार नामांकन नंबर और उनके जीवन प्रमाण पत्र को पहचान के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा गया है। जिन पेंशनधारकों के अंगुली के निशान काम नहीं कर रहे हैं, उनके सत्यापन के लिए बैंकों और डाकघरों को आइरिस स्कैनर की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही बैंकों और डाकघरों से लाचार पेंशनधारकों के लिए आधार नामांकन सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है ताकि कोई भी इंसान अपने पेंशन के हक से वंचित ना रहे। 

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Rajanish Kant बुधवार, 11 अप्रैल 2018
EPF बैलेंस अब किसी भी मोबाइल फोन से चेक करें

EPF बैलेंस अब किसी भी मोबाइल फोन से चेक करें

Rajanish Kant शुक्रवार, 16 मार्च 2018
जिनका PF कटता है, उनके लिए बड़ी सौगात, मिस्ड कॉल और एसएमएस से जानें बैलेंस
यूनिवर्सल एकाउंट नम्‍बर वाले सदस्‍यों के लिए भविष्‍य निधि में बचत की जानकारी मिस्‍ड कॉल एवं एसएमएस अलर्ट के जरिए
यूनिवर्सल एकाउंट नम्‍बर (यूएएन) पोर्टल पर पंजीकृत सदस्‍य ईपीएफओ में उपलब्‍ध विवरण की जानकारी अपने पंजीकृत मोबाइल नम्‍बर से 011-22901406 पर मिस्‍ड कॉल देकर प्राप्‍त कर सकते हैं। यदि सदस्‍य का यूएएन किसी भी एक बैंक खाते, आधार और पैन से जुड़ा हुआ है तो सदस्‍य को अंतिम योगदान और भविष्‍य निधि बचत का विवरण मिल सकता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यूनिफाइड पोर्टल का यूएएन सक्रिय होना चाहिए। 011-22901406 पर पंजीकृत मोबाइल नम्‍बर से मिस्‍ड कॉल देने पर दो घंटियां बजने के बाद फोन स्‍वत: कट जाएगा। सदस्‍य के लिए यह सेवा मुफ्त उपलब्‍ध है। इसके अलावा इन सेवाओं का लाभ गैर स्‍मार्ट फोनों से भी उठाया जा सकता है।
भविष्‍य निधि बचत और अंतिम भुगतान की जानकारी के लिए मिस्‍ड कॉल और एसएमएस सेवा से जानकारी प्राप्‍त करने की सुविधा उमंग ऐप पर भी उपलब्‍ध है।


यूएएन सक्रिय सदस्‍य अपने पंजीकृत मोबाइल नम्‍बर से 7738299899 पर एसएमएस भेजकर ईपीएफओ के पास उपलब्‍ध बचत और नवीनतम पीएफ योगदान की जानकारी ले सकते हैं। सदस्‍य को ईपीएफओएचओ यूएएन लिखकर 7738299899 पर एसएमएस भेजना होगा। यह सुविधा 10 भाषाओं यानि अंग्रेजी, हिन्‍दी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्‍नड़, तेलुगु, तमिल,मलयालम और बांग्‍ला में उपलब्‍ध है। अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी भाषा एसएमएस प्राप्‍त करने के लिए चुनी गई भाषा के पहले तीन शब्‍द यूएएन के बाद डालने होंगे। उदाहरण के लिए तेलुगु में एसएमएस प्राप्‍त करने के लिए एसएमएस ईपीएफओएचओ यूएएन टीइएल लिखकर 7738299899 पर भेजना होगा।
यूएएन के पंजीकृत मोबाइल नम्‍बर से एसएमएस भेजना होगा। बदले में ईपीएफओ भविष्‍य निधि के अंतिम योगदान और उपलब्‍ध केवाईसी सूचना के साथ सदस्‍य की बचत का विवरण भेजेगा।
(Source: pib.nic.in)

((PF अकाउंट एक, फायदे अनेक (UAN के फायदे)
PF अकाउंट होल्डर्स इस खबर को जरूर देखें...

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Rajanish Kant मंगलवार, 13 मार्च 2018
PF से पैसा निकालने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है
अगर आप पीएफ अकाउंट से ₹10 लाख से अधिक पैसे निकालने जा रहे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन आवेदन देना अनिवार्य है, अब ऑफलाइन या मैन्यूल आवेदन क्लेम नहीं चलेगा। दरअसल, रिटायरमेंट फंड संगठन ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation-कर्मचारी भविष्य निधि) ने ₹10 लाख से अधिक पीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन क्लेम को अनिवार्य बना दिया है।  संगठन का यह कदम कागजरहित संगठन बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। 

एक अधिकारी के मुताबिक, 17 जनवरी 2018 को सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की अगुआई में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दे दिये गए हैं। अधिकारी ने कहा है कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 
बैठक में इसके अलावा, Employees Pension Scheme 1995  के तहत ₹ 5 लाख से अधिक पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन को भी अनिवार्य बनाया गया है। यानी अगर इस कानून के अंतगर्त ₹ 5 लाख से अधिक पैसा निकालना चाह रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा, ऑफलाइन या मैन्यूल आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन दावा को पूरा करने से पहले पीएफ अकाउंट होल्डर्स के बैंक अकाउंट को वेरिफाई किया जाएगा। सारे पीएफ अकाउंट होल्डर्स के पास एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होने चाहिए जो  एक्विवेट रहने चाहिए। 


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Rajanish Kant बुधवार, 28 फ़रवरी 2018