भारतीय रिज़र्व बैंक ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की सलाहकार समिति को बरकरार रखा
स्मरणीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2025 को एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (एवीआईओएम) के प्रशासक श्री राम कुमार को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति के सदस्य हैं:
श्री परितोष त्रिपाठी, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक
श्री रजनीश शर्मा, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा
श्री संजय गुप्ता, भूतपूर्व एमडी एवं सीईओ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
20 फरवरी 2025 के आदेश के अंतर्गत एवीआईओएम के संबंध में माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की नई दिल्ली पीठ द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए याचिका स्वीकार किए जाने पर, रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त तीन-सदस्यीय समिति दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्यायनिर्णायन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के नियम 5 (सी) के अंतर्गत सलाहकार समिति के रूप में बरकरार रहेगी। सलाहकार समिति कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान एवीआईओएम के संचालन में प्रशासक को सलाह देगी।
(साभार: www.rbi.org.in)
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