RBI ने लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ाई


बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित
धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता बढ़ाना – लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता को 29 अप्रैल 2023 से 28 जुलाई 2023 तक तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया है तथा ये समीक्षाधीन होंगे। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S256/10-03-556/2022-2023 द्वारा 28 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया है। उक्त निदेश की वैधता को दिनांक 25 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.D-66/12.28.009/2022-23 द्वारा 28 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दिया गया था।

उक्त निदेश की वैधता को दिनांक 27 अप्रैल 2023 के निदेश DOR.MON.S469/12.28.009/2023-24 द्वारा 29 अप्रैल 2023 से 28 जुलाई 2023 तक तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया गया है तथा ये समीक्षाधीन होंगे। दिनांक 27 अप्रैल 2023 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।

(साभार: www.rbi.org.in)

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