भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. | पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख | निरस्तीकरण आदेश की तारीख |
1 | बीआरडी सिक्योरिटीज लिमिटेड | डोर नंबर: XIII/436, A2, I मंजिल, बेथनी कॉम्प्लेक्स, कुन्नमकुलम, त्रिशूर, केरल 680503 | बी-16.00040 | 29 मई 2017 | 13 मार्च 2023 |
2 | लक्ष्मी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड | 8-1-1/1, बालाजी नगर, टी/सी, कराकाचेत्तु, पोलामाम्बा रोड, सिरीपुरम, विशाखापत्तनम - 530003 | एन-09.00453 | 24 मई 2018 | 27 मार्च 2023 |
अतः ये कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेगी।
(साभार: www.rbi.org.in)
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