RBI ने 2 NBFCs (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया


भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. सं.कंपनी का नामपंजीकृत कार्यालयीन पतापंजीकरण प्रमाणपत्र सं.पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीखनिरस्तीकरण आदेश की तारीख
1बीआरडी सिक्योरिटीज लिमिटेडडोर नंबर: XIII/436, A2, I मंजिल, बेथनी कॉम्प्लेक्स, कुन्नमकुलम, त्रिशूर, केरल 680503बी-16.0004029 मई 201713 मार्च 2023
2लक्ष्मी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड8-1-1/1, बालाजी नगर, टी/सी, कराकाचेत्तु, पोलामाम्बा रोड, सिरीपुरम, विशाखापत्तनम - 530003एन-09.0045324 मई 201827 मार्च 2023

अतः ये कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेगी।

 (साभार: www.rbi.org.in)

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