भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) संबंधी मास्टर निदेशों (समय-समय पर यथा अद्यतन) और 25 फरवरी के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3,06,66,000/- (तीन करोड़ छह लाख छियासठ हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त संस्था द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठभूमि
यह पाया गया कि संस्था केवाईसी अपेक्षाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन कर रही थी। तदनुसार, संस्था को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
संस्था के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
(साभार: www.rbi.org.in)
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