RBI ने सतारा के हरिहरेश्वर सहकारी बैंक के ग्राहकों को झटका


बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S1012/12-07-005/2022-2023 द्वारा हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा को 31 मई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

2. जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि दिनांक 27 फरवरी 2023 के निदेश DOR.MON.D-79/12.07.464/2022-23 के अनुसार उक्त निदेश बैंक पर 31 मई 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये समीक्षाधीन होंगे।

3. संदर्भधीन निदेश की अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी। उपरोक्त बढ़ाई गई अवधि को सूचित करने वाली 27 फरवरी 2023 के निदेश की एक प्रति जनता के अवलोकन हेतु बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता को बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

 (साभार: www.rbi.org.in)

('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'

((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 





Plz Follow Me on: 

कोई टिप्पणी नहीं