बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु - अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.डी-2/12.23.283/2019-20 के द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को निदेश जारी किया था, जिसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई थी और जिसे 09 नवंबर 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन/डी-40/12.23.283/2022-23 द्वारा पिछली बार 10 फरवरी 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक के लिए जारी 2 जनवरी 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.डी-2/12.23.283/2019-20, जिसे पिछली बार 09 नवंबर 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन/डी-40/12.23.283/2022-23 द्वारा संशोधित किया गया था, की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को जारी 2 जनवरी 2020 का निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.डी-2/12.23.283/2019-20, जो 09 नवंबर 2022 के निदेश डीओआर. एमओएन/डी-40/12.23.283/2021-22 द्वारा यथासंशोधित किया गया, जिसकी वैधता 10 फरवरी 2023 तक थी, अब बैंक पर 11 फरवरी 2023 से 10 मई 2023 तक अगले तीन माह की बढ़ाई गई अवधि के लिए लागू रहेगा, जो कि समीक्षाधीन होगा।
3. संदर्भित निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
(साभार: www.rbi.org.in)
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