RBI ने फॉरेक्स लेनदेन के लिए प्रतिबंधित सूची में कुछ और नाम जोड़े


 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अद्यतित सचेतक सूची जारी की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 03 फरवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से आम जनता को अप्राधिकृत फोरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के विरूद्ध सतर्क किया था और 07 सितंबर 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से उन संस्थाओं की एक सचेतक सूची जारी की जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत फोरेक्स में व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत हैं और न ही फोरेक्स लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए प्राधिकृत हैं।

सचेतक सूची को अद्यतित किया गया है और इसमें उन संस्थाओं/प्लेटफार्मों/वेबसाइटों के नाम शामिल हैं जो ऐसी अप्राधिकृत संस्थाओं/ईटीपी को बढ़ावा देती प्रतीत होती हैं, जिनमें ऐसी अप्राधिकृत संस्थाओं के विज्ञापनों के माध्यम से या प्रशिक्षण/सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का दावा करना शामिल हैं। उक्त सचेतक सूची परिपूर्ण नहीं हैं। सचेतक सूची में शामिल नहीं की गई संस्था को, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में व्यवहार करने या फोरेक्स लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए प्राधिकृत नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति/ईटीपी की प्राधिकरण स्थिति का पता भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध प्राधिकृत व्यक्तियों और प्राधिकृत ईटीपी की सूची से लगाया जा सकता हैं।

निवासी व्यक्तियों को उन संस्थाओं/प्लेटफार्मों/वेबसाइटों के प्रति भी आगाह किया जाता है जो ऐसी अप्राधिकृत संस्थाओं/ईटीपी को बढ़ावा देती प्रतीत होती हैं, जिनमें ऐसी अप्राधिकृत संस्थाओं के विज्ञापनों के माध्यम से या 'सिम्युलेटेड वातावरण' में 'डेमो ट्रेडिंग' प्रदान करके प्रशिक्षण/सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का दावा (जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों सहित सोशल मीडिया पर) तथा अप्राधिकृत संस्थाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार को सुविधाजनक बनाने और करने के लिए ऐसे अन्य अप्रत्यक्ष साधन प्रदान करना शामिल है।

यह भी दोहराया जाता है कि निवासी व्यक्ति जो फेमा के अंतर्गत अनुमत प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों हेतु फोरेक्स लेनदेन करने के लिए या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्राधिकृत ईटीपी पर, भारतीय रुपये या अन्य मुद्रा में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, धन विप्रेषित/जमा करने के लिए किसी माध्यम का उपयोग करेंगे, वे फेमा के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के भागी होंगे।

(साभार: www.rbi.org.in)

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