The City Co-operative Bank के ग्राहकों के लिए बुरी खबर


बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश–
दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 जनवरी 2023 तक बढ़ाया गया था।

2. जन साधारण के सूचनार्थ यह एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 16 जनवरी 2023 के निदेश सं DOR.MON.D-57/12.22.039/2022-23 के अनुसार बैंक पर दिनांक 16 अप्रैल 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि बढ़ाने को सूचित करने वाले दिनांक 16 जनवरी 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में आम जनता के सूचनार्थ लगाई गई है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता को बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

(साभार- www.rbi.org.in)

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