बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश –श्री शारदा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, तुमकुरु, कर्नाटक – अवधि का विस्तार
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 07 जुलाई 2022 को निदेश बीएलआर.डीओएस.एसएसएसएम.क्र.एस530/13-04-179/2022-23 द्वारा श्री शारदा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, तुमकुरु, कर्नाटक के लिए निदेश जारी किया था।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि श्री शारदा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, तुमकुरु, कर्नाटक के लिए जारी 07 जुलाई 2022 के निदेश बीएलआर.डीओएस.एसएसएसएम.क्र.एस530/13-04-179/2022-23 की अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि श्री शारदा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, तुमकुरु, कर्नाटक के लिए जारी दिनांक 07 जुलाई 2022 के निदेश बीएलआर.डीओएस.एसएसएसएम.क्र.एस530/13-04-179/2022-23, अब बैंक पर दिनांक 09 जनवरी 2023 से दिनांक 08 अप्रैल 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए और लागू रहेंगे बशर्ते कि इनकी समीक्षा की जा सकेगी।
3. संदर्भित निदेश की समय समय पर यथा संशोधित अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।
(साभार- www.rbi.org.in)
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