RBI ने बिजनौर (उत्तर प्रदेश) के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ाई


बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू), की धारा 56 के साथ
पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नगीना, बिजनौर (उत्तर प्रदेश)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नगीना, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 23 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक अगले तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया है तथा ये समीक्षाधीन होंगे। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2573/12-07-005/2022-23 द्वारा 22 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया है।

दिनांक 22 जनवरी 2023 तक के लिए जारी निदेश की वैधता अवधि को दिनांक 20 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-64/12.28.085/2022-23 द्वारा 23 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक अगले तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया गया है तथा ये समीक्षाधीन होंगे। दिनांक 20 जनवरी 2023 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।

(साभार: www.rbi.org.in)

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